अनलॉक-5 में केन्द्र सरकार ने भले ही कई गतिविधियों की अनुमति दी हो, लेकिन दिल्ली में अभी प्रतिबंध और छूट पर अगले आदेश तक यथास्थिति रहेगी। हालांकि अब ट्रायल बेसिस पर कंटेंनमेंट जोन के बाहर एक जोन में दो साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी।
अभी एक जोन में एक दिन में एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति थी। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश के अनुसार दिल्ली में अगले आदेश या 31 अक्टूबर तक जो भी पहले हो प्रतिबंध और छूट (ट्रायल बेसिस पर दी गई छूट भी शामिल ) पर यथास्थिति रहेगी।
आदेश के अनुसार अब तीनों नगर निगम उत्तरी, पूर्वी, साउथ/ नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/ दिल्ली कंटेंनमेंट एरिया के एक जोन में ट्रायल बेसिस पर एक दिन में दो साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी। वहीं, दिल्ली में सामाजिक/ धार्मिक/ राजनीतिक/ सांस्कृतिक/ एकेडमिक/ स्पोर्ट्स/ इंटरटेनमेंट के कार्यक्रम में प्रतिबंध रहेगा।
सिर्फ शादी समारोह में 50 लोगों के एकत्रित होने और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने के निर्देशों के साथ जारी रहेगी। आदेश में सभी जिला अधिकारियों और उनके समकक्ष जिला पुलिस अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए है। साथ ही अधीनस्थ अधिकारी/ कर्मचारियों को आदेश के संबंंध में जानकारी देने को कहा गया है।
यह गतिविधियां हाल में हुई शुरू
बता दें दिल्ली में 9 सितंबर से बार/पब/रेस्टारेंट/होटल में शराब परोसने की अनुमति जारी कर दी गई। यह पांच महीने से ज्यादा समय से बंद थे। इसके पहले 7 सितंबर से मेट्रो का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं, 13 सितंबर से कंटेंनमेंट जोन के बाहर जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति भी जारी कर दी गई।
इन पर है अभी प्रतिबंध
दिल्ली में अभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्पॉ, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और धार्मिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक समेत अन्य गतिविधियों में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है।