कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब PPF अकाउंट को 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड कराया जा सकेगा। यानी जो लोग PPF अकाउंट को एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद मिलने वाला एक साल का ग्रेस पीरियड लॉकडाउन में ही खत्म हो गया और वे एक्सटेंशन का फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं तो अब वे इस फॉर्म को 31 जुलाईतक जमा कर सकते हैं।इससे पहले इस फॉर्म को जमा करने की आख़िरी तारीख 30 जून तय की गई थी।
कैसे जमा कर सकते हैं एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म?
बैंकों व पोस्ट ऑफिस को PPF अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, संबंधित फॉर्म की दोनों तरफ की स्कैन की हुई कॉपी 31 जुलाई तक जमा की जा सकती है। फॉर्म की हार्ड कॉपी लॉकडाउन हटने के बाद जमा करनी होगी।
अकाउंट एक्सटेंशन का नियम क्या है।
पीपीएफ अकाउंट की 15 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इसे 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।इसके लिए फॉर्म अकाउंट की मैच्योरिटी वाली तारीख से 1 साल के अंदर जमा करना होता है। PPF अकाउंट को नए योगदान के साथ या नए योगदान के बिना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अकाउंट बंद होने तक इसमें जमा फंड पर ब्याज मिलता रहेगा। अगर मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को बंद नहीं किया जाता है और न ही एक साल के अंदर इसे एक्सटेंड करने के लिए फॉर्म जमा किया जाता है तो अकाउंट में आगे कोई नया योगदान नहीं किया जा सकेगा।
PPF में मिल रहा 7.1 फीसदी ब्याज
पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से रिटर्न मिल रहा है। पीपीएफ में अधिकतम 1.5 लाख सालाना जमा किया जा सकता है। जबकि कम से कम 500 रुपए जमा करने होते हैं। पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है और इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड भी होता है।