अवैध तरीके से तीन कंपनियों के शेयरों में पैसा कमाने वाले 16 लोगों को सेबी ने 2.70 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया

अवैध तरीके से शेयर बाजार में खेल कर पैसा कमाने वाले 16 लोगों पर सेबी ने 2.70 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही 2012 से लेकर पेनाल्टी भरने के दिन तक सालाना 12 प्रतिशत ब्याज भी इन लोगों को देना होगा। सेबी ने एक आदेश में यह जानकारी दी।

तीन कंपनियां भी हैं शामिल

सेबी के मुताबिक इन 16 लोगों में से शगुन फाइनेंशियल सर्विसेस, ओलिवंडर्स फाइनेंशियल, नीवन कैपिटल मार्केट्स कंपनियां हैं। जबकि बाकी लोग व्यक्तिगत हैं। इसमें जिगर, किरन, दिलीप जैन, भूपेश राठोड आदि हैं। सेबी ने कहा कि इस मामले में उसने 31 जनवरी 2019 को पहले ही आदेश दिया था। लेकिन इन लोगों ने सेबी के आदेश को सैट में चुनाती दी थी।

पहले घाटे में बेचा गया शेयर

सेबी ने कहा कि ये लोग पालीटेक्स इंडिया, जेमस्टोन इनवेस्टमेंट और केजीएन इंटरप्राइजेज के शेयरों में कारोबार कर रहे थे। सैट ने 4 मार्च को आदेश दिया कि सेबी का आदेश सही है। ऑर्डर में कहा गया है कि ये लोग 12 अक्टूबर 2010 से 17 दिसंबर 2012 तक शेयरों में खेल कर रहे थे। सेबी ने जब शेयरों के ट्रेड डाटा को निकाला तो पता चला कि इन लोगों ने शेयरों को 214.52 रुपए में खरीद कर 214.23 रुपए में बेचा। इन लोगों ने इस पर 3.75 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके एवज में इनको 4.11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

बाद में शेयरों में रिवर्सल कारोबार किया

हालांकि इन लोगों में से 8 लोग बाद में मिलकर अलग तरीक से रिवर्सल ट्रेडिंग किए और इसके जरिए 3.05 करोड़ रुपए का फायदा कमाया। इन लोगों ने शेयरों का पूरी तरह से मेनिपुलेशन किया। सेबी ने इस मामले की जांच की। इसके बाद यह पाया कि इन लोगों ने शेयरों में खेल कर कुल 2 करोड़ 69 लाख 93 हजार रुपए कमाए। इसी आधार पर सेबी ने इतना ही रुपए को लौटाने का आदेश दिया। साथ ही सालाना 12 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश दे दिया।

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इन लोगों ने शेयरों में खेल कर कुल 2 करोड़ 69 लाख 93 हजार रुपए कमाए। इसी आधार पर सेबी ने इतना ही रुपए को लौटाने का आदेश दिया