भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्यप्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। इधर, ग्वालियर में भी प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश के बाद ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री ने शहर के सभी 66 वार्डों की मैपिंग कर पर्याप्त सायरन लगवाने के निर्देश दिए हैं। संभाग आयुक्त ने कहा ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे पूरे शहर को सचेत करने के लिए एक संकेत पर सभी सायरन बजे। इधर, इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक उपलब्ध कराने की पहल की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में 8 मई को पत्र जारी किया है। संगठन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है कि प्रदेश के साढ़े सात लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोषकुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोषकुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।