शहर के औद्योगिक एवं वाणििज्यक संस्थानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बल्कि हरियाणा सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के 12 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी का आवेदन कैंसिल किया जाता है तो उसमें भी कारण लिखकर आवेदनकर्ता को जानकारी दी जाएगी। यदि 12 दिन के अंदर लाइसेंस नहीं मिलता है तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि सरल पोर्टल के जरिए सारी सूचनाएं सरकार तक खुद ब खुद पहुंचती रहेंगी।
खास बात यह है कि इस सेवा के शुरू होने से अधिकारियों और उनके दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि टैक्स ब्रांच में लाइसेंस देने के बदले भी कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती है। नहीं तो वह फाइल को लटका कर रखते हैं। इसके इलावा प्रॉपर्टी टैक्स, पानी व सीवर शुल्क सेवाओं को भी आनलाइन करने की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। इसे भी जल्द आनॅलाइन कर दिया जाएगा।
हरियाणा सरल पोर्टल पर करना होगा अावेदन
निगम कमिश्नर डाॅ. यश गर्ग ने बताया कि औद्योगिक और व्यापारियों को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 330 व 331 के तहत ट्रेड लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अब लोगों को हरियाणा सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए टैक्सेशन ब्रांच एवं ज्वाइंट कमिश्नरों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस सुविधा के शुरू होने से लाइसेंस लेने वाले लोगों की एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। अब किसी भी दुकानदार, व्यापारी और उद्योगपति को ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नगर निगम कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी।