केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED हाईकोर्ट पहुंची:शराब नीति घोटाला केस में कल ट्रायल कोर्ट से मिली थी बेल; आज रिहा हो सकते हैं

राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून शाम 8 बजे दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। जिस पर जस्टिस सुधरी कुमार जैन की वेकेशन बेंच सुनवाई कर सकती है। इससे पहले ED ने ट्रायल कोर्ट से जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने का आदेश मिला है। कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा। तब पता चल पाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई। जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें लगाईं
1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।