पूर्वी दिल्ली में गलत तरीके से सील हुई संपत्तियां डी-सील होंगी। इन संपत्तियों को डी-सील करवाने के लिए स्थानीय पार्षद लोगों की मदद करेंगे। इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन ने पत्र के माध्यम से सभी निगम पार्षदों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गलत सील की गई संपत्तियों को डी-सील कराने में जनता की मदद करें।
उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 14 अगस्त 2020 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिन स्थानों पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं वहां सीलिंग का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी का था। इसके अतिरिक्त जहां पर भी अवैध निर्माण व स्टिल्ट पार्किंग पर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा सीलिंग की गई वह मॉनिटरिंग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी, बल्कि वहां सीलिंग डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही होनी चाहिए थी। ऐसी संपत्तियां डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के तहत ही डी-सील की जाएंगी।