जल्द ज्यादा सामान ले जा सकेंगे हवाई यात्री, सरकार ने एयरलाइंस को बैगेज की लिमिट तय करने की छूट दी

कम सामान ले जाने की समस्या से जूझ रहे हवाई यात्रियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को बैगेज लिमिट खुद तय करने की छूट दे दी है। माना जा रहा है कि इस कदम से एयरलाइन कंपनियां यात्रियों को जल्द ज्यादा सामान ले जाने की अनुमति दे सकती हैं। इससे एयरलाइंस को ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को लुभाने में मदद मिलेगी और राजस्व बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

कोरोना के बाद हवाई ऑपरेशन शुरू होने पर लगी थी रोक

कोरोना महामारी के बाद केंद्र ने 25 मई से घरेलू हवाई ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी थी। साथ ही बैगेज की लिमिट तय कर दी थी। इसके तहत एक यात्री को एक चेक इन और एक हैंड बैग ले जाने की इजाजत थी। सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संबंधित हितधारकों से मिली फीडबैक के आधार पर बैगेज संबंधी छूट देने का फैसला लिया गया है। बयान में कहा गया है कि बैगेज लिमिट एयरलाइंस की पॉलिसी के अनुसार होनी चाहिए।

विस्तारा एयरलाइंस में 28 सितंबर से मिलेगी नई सुविधा

फुल सर्विस करियर विस्तारा एयरलाइंस के प्रवक्ता का कहना है कि सरकार की नई एडवाइजरी को लागू किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने यात्रियों को 28 सितंबर से कोविड-19 से पहले की बैगेज छूट देना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है।

एअर इंडिया में 20 किलो तक का वजन ले जाने की इजाजत थी

कोरोना महामारी के कारण हवाई सेवा पर रोक से पहले सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया में एक यात्री को 20 किलो वजन तक का सामान ले जाने की इजाजत थी। जबकि प्राइवेट एयरलाइंस में 15 किलो तक का सामान ले जाने की इजाजत थी। इस तय लिमिट से ज्यादा वजन का सामान ले जाने पर यात्रियों को भुगतान करना पड़ता था। नए आदेश के बाद सभी कंपनियां पहले की तय लिमिट तक के वजन का सामान ले जाने की छूट दे सकती हैं।

अभी 60 फीसदी उड़ानों का संचालन

कोरोना के कारण करीब 3 महीने की बंदी के बाद केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों को मंजूरी दी थी। मौजूदा समय में विमानन कंपनियों को 60 फीसदी उड़ानों के संचालन की अनुमति है।

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कोरोना महामारी के कारण हवाई सेवा पर रोक से पहले सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया में एक यात्री को 20 किलो वजन तक का सामान ले जाने की इजाजत थी।