हम सभी ट्रेन से यात्रा करते हैं। सफर के दौरान अक्सर ही हमारा सामना TTE और RPF से होता रहता है। कई बार हम अनजाने में या किसी मजबूरी में बिना टिकट यात्रा करते हैं और पकड़े जाने पर घबरा जाते हैं। इसकी वजह यह होती है कि हमें अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में हम TTE या आरपीएफ द्वारा बताए गई हर बात को सही मान लेते हैं और ऐसे में जैसा वे कहते हैं, हम वैसा ही करते हैं। जबकि हमारे भी कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। आज हम जानें अपने अधिकार कॉलम में ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अपने अधिकार के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि- सवाल- अगर मैं बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं और TTE पकड़ ले तो क्या मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है? जवाब- नहीं, TTE आपको सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हालांकि, बिना टिकट यात्रा करना भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सवाल- क्या बिना टिकट यात्रा करने पर TTE मनमाना जुर्माना वसूल सकते हैं? जवाब- नहीं, TTE आपसे मनमाना जुर्माना नहीं वसूल सकते हैं। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने की राशि ट्रेन, ट्रैवल क्लास, दूरी और अन्य कारणों पर निर्भर करती है। आइए इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं। सवाल- अगर TTE ने प मनमाना जुर्माना लगाया, तो क्या मैं शिकायत कर सकता हूं? जवाब- हां, अगर आपको लगता है कि TTE ने जुर्माना अनुचित तरीके से लगाया है, तो आप 155210 पर मैसेज करके या 139 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। आप रेलवे के अधिकारियों से से शिकायत कर सकते हैं। सवाल- जुर्माना देने से इंकार करने पर क्या हो सकता है? जवाब- अगर आप जुर्माना देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो रेलवे अधिनियम के अंतर्गत आपको अगले स्टेशन पर गाड़ी से उतारा जा सकता है। या मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसमें आपको एक माह की सजा या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं अगर कोई यात्री TTE के साथ अभद्रता करता है, उत्पात मचाता है और रेलवे के नियमों का उल्लघंन करता है, तो TTE रेलवे पुलिस को सूचित कर सकता है। इसके बाद रेलवे पुलिस (RPF) आपको गिरफ्तार कर कार्रवाई कर सकती है। जिसके बाद कोर्ट आपको रेलवे अधिनियम 139 के तहत 6 माह की सजा सुना सकती है। सवाल- अगर मुझे बिना टिकट पकड़ा जाता है, तो क्या मुझे रेलवे पुलिस के हवाले कर सकती है? जवाब- नहीं, TTE आपसे सिर्फ जुर्माने की राशि भरने के लिए कहेगा। यदि आपने जुर्माना नहीं भरा या अगर आप TTE के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो TTE आपको रेलवे पुलिस के हवाले कर सकता है। सवाल- क्या बिना टिकट यात्रा करने पर मुझे जेल हो सकती है? जवाब- बिना टिकट यात्रा करना एक सिविल अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें आमतौर पर जुर्माना वसूला जाता है। अगर आप जुर्माना भर देते हैं, तो आपको जेल नहीं होगी। सवाल- अगर मैं यात्रा के दौरान बिना टिकट पकड़ लिया जाता हूं, तो क्या मुझे ट्रेन से उतारा जा सकता है? जवाब- आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। आइए इसे ग्राफिक के जरिए समझते हैं। सवाल- बिना टिकट यात्रा करने के बाद अगर जुर्माना नहीं भरता हूं, तो TTE क्या कदम उठा सकता है? जवाब- अगर आपने जुर्माना नहीं भरा, तो TTE आपके खिलाफ एक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वह आपको रेलवे पुलिस के पास भेज सकता है। रेलवे पुलिस उस स्थिति का मूल्यांकन करेगी और अगर मामला हल नहीं होता है, तो आपको रेलवे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। रेलवे कोर्ट में आपको सुनवाई का अवसर मिलेगा वहां, आप अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद कोर्ट फैसला करेगी। फैसले के आधार पर जुर्माना या सजा हो सकती है। सवाल- क्या बिना टिकट यात्रा करना सिविल अपराध है या आपराधिक अपराध? जवाब- बिना टिकट यात्रा एक सिविल अपराध है, न कि आपराधिक अपराध। इसका मतलब है कि इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। मामला अदालत में सुलझाया जा सकता है। हालांकि, अगर आप यात्रा के दौरान कानून तोड़ते हैं, जैसे कि पुलिस से मारपीट करना या कोर्ट का आदेश न मानना, तो यह आपराधिक अपराध बन सकता है, जिसके लिए सजा और जेल हो सकती है। सवाल- क्या बिना टिकट यात्रा के मामले में वकील की मदद की आवश्यकता हो सकती है? जवाब- बिना टिकट यात्रा के सामान्य मामलों में वकील की मदद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह एक सिविल मामला है। लेकिन अगर मामला अदालत में पहुंच जाता है और आपको लगता है कि जुर्माना अनुचित है या आपको अन्य कानूनी मदद की जरूरत है, तो आप वकील की मदद ले सकते हैं। वकील आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपको कानूनी प्रक्रियाओं को समझाने में मदद करेगा।
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जानें अपने अधिकार- ITR न भरने पर क्या होगा:जानें कौन से नोटिस का क्या अर्थ, जानें कैसे जुर्माने से बचें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 के मुताबिक, भारत में अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना जरूरी है। कई बार लोग इसे समय पर फाइल नहीं कर पाते या फाइल करते समय कुछ छोटी-मोटी गलतियां कर बैठते हैं। इससे रिफंड रुक जाता है और कभी-कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाता है। पूरी खबर पढ़िए…