दिल्ली में आज से कंटेंनमेंट जोन के बाहर बने बार में ट्रायल बेसिस पर टेबल पर सर्व होगी शराब

राजधानी में ट्रायल बेसिस पर होटल/रेस्टारेंट/क्लब/बार/पब में बुधवार से टेबल पर शराब सर्व होगी। यह अनुमति कंटेंनमेंट जोन के बाहर स्थित होटल/रेस्टारेंट/क्लब/बार/पब को ट्रायल बेसिस पर 9 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए जारी की गई है। इस दौरान लाइसेंसी को केन्द्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का पालन करना होगा। इसके उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त से लेकर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनीटरिंग के लिए आबकारी विभाग की आधा दर्जन टीमें निरीक्षण करेंगी।

इन प्रावधानों का करना होगा पालन-

  • होटल/रेस्टारेंट/बार में बैठक क्षमता की अनुमति के 50 प्रतिशत ग्राहक की ही अनुमति रहेगी। प्रवेश की अनुमति फेस कवर/मास्क पहने और बिना लक्षण वाले स्टॉफ/कस्टमर/गेस्ट को दी जाएगी।
  • प्रवेश द्वार पर हेंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से रखनी होगी। परिसर में खड़े हुए ग्राहक को शराब सर्व नहीं की जाएगी।
  • बिना लक्षण के स्टाफ को ही ड्यूटी करने की अनुमति होगी। स्टाफ को हाथों में गलव्ज, फेस मास्क और हाथों को साफ करने के लिए बार-बार पानी से धोने या सेनिटाइजर के उपयोग से सेनिटाइज करना होगा।
  • परिसर को तुरंत सेनिटाइज करने की सुविधा होनी चाहिए। इसमें कमरे के शौचालय, ड्रिंकिंग एंड हैंडवासिंग स्टेशन समेत सीट/टेबल शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के उपयोग करने के बाद सेनिटाइजेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से की जाएगी।

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From today onwards, alcohol will be served on the table on a trial basis in a bar built outside the Containment Zone in Delhi.