पूर्व CJI चंद्रचूड़ बोले-आर्टिकल 370 को खत्म होना ही था:राम मंदिर पर फैसले से पहले भगवान से प्रार्थना करने की बात मैंने कभी नहीं कही

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात से इनकार किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर फैसले से पहले उन्होंने भगवान को याद कर समाधान के लिए प्रार्थना की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ (रिटायर्ड) ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये बातें सोशल मीडिया की उपज हैं। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कहा- अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही शामिल किया गया था और ट्रांजिशन प्रोविजंस शीर्षक अध्याय का हिस्सा था, बाद में इसका नाम बदलकर टेंपरेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस कर दिया गया। संविधान बना तो यह माना गया कि ये प्रावधान धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने BBC को दिए इंटरव्यू में राम मंदिर के अलावा जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सहमति, राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत, CAA, न्यायपालिका में जेंडर रेश्यो और PM से मुलाकात पर भी अपनी बात रखी। पढ़ें इंटरव्यू की जरूरी बातें… सवाल 1: क्या न्यायपालिका में पुरुष और ऊंची जाति के हिंदुओं का वर्चस्व है? जवाब: मेरे पिता वाईवी चंद्रचूड़ ने मुझसे कहा था कि जब तक वे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, तब तक मैं प्रेक्टिस न करूं। उनके रिटायर होने के बाद ही मैंने पहली बार कोर्ट में कदम रखा। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में सिर्फ उच्च जातियों का कब्जा है। न्यायपालिका की हाई पोस्ट तक महिलाओं का आना अभी शुरू ही हुआ है। सवाल 2: क्या PM मोदी ने पार्टी और खुद को बचाने और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया? जवाब: न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे समझने में नाकाम रहे कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। 2024 का चुनाव परिणाम ‘एक पार्टी-एक राज्य’ की बात को गलत साबित करता है। भारत के राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान सर्वोपरि होती है। कई ऐसे राज्य हैं जहां अलग-अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और वहां उनकी सरकार है। सवाल 3: साल 2023 में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाई। क्या न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव है? जवाब: राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि वहां व्यक्तिगत आजादी की रक्षा की जाएगी। अलग-अलग मुकदमों को लेकर मतभेद हो सकते हैं चाहे उसमें सही तरीके से फैसला हुआ हो या गलत तरीके से। हालांकि इसके भी उपाय हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करने में आगे रहा है। सवाल 4: अनुच्छेद 370 खत्म करने के खिलाफ आपके फैसले का कई लोगों ने विरोध किया? जवाब: अनुच्छेद 370 संविधान बनने के साथ ही ट्रांजिशन प्रोविजंस नाम से शामिल किया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर टेंपरेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस कर दिया गया। तब माना गया था कि ये प्रावधान धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे। क्या 75 साल कम होते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन को खत्म किए जाने में। सवाल 5: वकील प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने कोर्ट के इस फैसले को गैर संवैधानिक कहा था।
जवाब: जम्मू-कश्मीर राज्य को तीन केंद्र शासित क्षेत्रों में बदलने के मामले में हमने केंद्र सरकार के इस हलफनामे को स्वीकार किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य के दर्जे को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा, लेकिन राज्य के दर्जे को बहाल किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन नहीं तय की। अब वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है और वहां एक ऐसी पार्टी को शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरित हुई जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से अलग है। यह साफ दिखाता है कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र सफल हुआ है। सवाल 6: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला देने से पहले क्या आपने भगवान से प्रार्थना की थी? जवाब: ये बात पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई बात है। मेरी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि मैं आस्तिक व्यक्ति हूं। हमारे संविधान में स्वतंत्र जज बनने के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्ति नास्तिक हो। मैं अपने धर्म को अहमियत देता हूं। लेकिन मेरा धर्म, सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म का व्यक्ति आए आपको इंसाफ समान रूप से देना होता है। मैंने जो कहा था वह ये कि- ये मेरा धर्म है। सवाल 7: गणेश पूजा के लिए आपकी प्रधानमंत्री के साथ मौजूदगी वाली तस्वीर काफी वायरल हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब: इस मुलाकात से पहले हमने इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मामलों पर फैसला दिया था, जिसमें हमने उस कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत चुनावी फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे। इसके बाद कई ऐसे फैसले हमने दिए जो सरकार के खिलाफ जाते थे। संवैधानिक जिम्मेदारियों की बात करते हुए बुनियादी शालीनता को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। सवाल 8: क्या पिछले आठ साल में आप सरकार के सामने कभी नहीं झुके? जवाब: PM मोदी के कार्यकाल के दौरान मेरे फैसलों पर कभी भी राजनीतिक दबाव का असर नहीं था। हालांकि न्यायपालिका का काम सामूहिक होता है और कई मामलों में बाकी जजों से सलाह ली जाती है। ——————————————————- पूर्व CJI चंद्रचूड़ से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… पूर्व CJI बोले- राजनीति में जाने का इरादा नहीं, पद छोड़ने के बाद भी समाज हमें जज के रूप में देखता है पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ से पूछा गया कि क्या वे कभी राजनीति में आएंगे। उन्होंने कहा- वे 65 साल की उम्र के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिससे उनके काम और न्यायिक प्रणाली की ईमानदारी पर संदेह पैदा हो। चंद्रचूड़ NDTV इंडिया के संविधान @75 कॉन्क्लेव में पहुंचे थे। पूरी खबर पढ़ें … पूर्व CJI चंद्रचूड़ बोले- कानून न्याय के साथ समाज में बदलाव लाता है लखनऊ में डीवाई चंद्रचूड़ ने कानूनों की विकसित प्रकृति पर बात की। उन्होंने कहा कि कानून समय के साथ विकसित होते हैं। कानून समाज की सेवा के लिए है। इसी के सहयोग से समाज को बेहतर बनाया जाता है। वकील हो या जज कानून के सबसे करीब रहते हैं। पूरी खबर पढ़ें…