फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल:7 साल पुराने चेक बाउंस मामले में सजा; गैर-जमानती वारंट भी जारी

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार (21 जनवरी) को मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई। यह मामला पिछले 7 सालों से चल रहा था। हालांकि, सुनवाई के दौरान राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इंडिया टुडे के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी गैरहाजिर था, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। साथ ही राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3.72 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की सजा और भुगतनी होगी।’ जिस अपराध के तहत राम गोपाल वर्मा को यह सजा सुनाई गई है, वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। जानें क्या है पूरा मामला दरअसल, 2018 में श्री नाम की एक कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के जरिए रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यह मामला डायरेक्टर की फर्म कंपनी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जून 2022 में वर्मा को जमानत दी गई थी। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान वित्तीय संकट के कारण रामगोपाल वर्मा को अपना कार्यालय भी बेचना पड़ा था। वर्मा ने किया नई फिल्म का ऐलान राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में अपनी नई फिल्म ‘सिंडिकेट’ का ऐलान किया है। इस बारे में जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। राम गोपाल वर्मा की फिल्में राम गोपाल वर्मा सत्या, रंगीला , सरकार और कंपनी जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ————– इससे जुड़ी खबर पढ़ें.. राम गोपाल वर्मा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस!:घर से भागे, आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम पर किया था अपमानजनक पोस्ट फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खबर है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम हैदराबाद में उनके घर पहुंची है। दरअसल, राम गोपाल वर्मा ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। पूरी खबर पढ़ें..