बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के अफसरों को 16 जून तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। KSCA ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने की मांग की थी। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को KSCA, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। बेंगलुरु पुलिस ने RCB और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, कार्रवाई को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारी सरकार ने केस दर्ज किया। विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा था। हमने उसके भी आदेश दिए। अफसरों को सस्पेंड किया। सरकार और क्या कर सकती है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आज के अपडेट्स- सिद्धारमैया ने पुलिस कमिश्नर समेत इन 8 अफसरों को सस्पेंड किया
CM सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। इनमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ACP) सी बालकृष्ण, DCP सेंट्रल डिवीजन शेखर एच. टेक्कण्णवर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विकास कुमार विकास, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर ए के गिरीश शामिल हैं। क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है। बी दयानंद की जगह IPS अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भगदड़ की 3 तस्वीरें… CM ने दिया था RCB अफसरों को गिरफ्तार करने का आदेश सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को RCB और DNA इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश दिया था। सिद्धारमैया ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 5 बड़े कारण, जाे जानलेवा बने… मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अगली सुनवाई 10 जून को
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार से 10 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब CID करेगी और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) भी बनाई जाएगी। FIR में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा, ‘राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि RCB के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया है। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते, उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी।’ ग्राफिक में जानिए बेंगलुरु भगदड़ की पूरी टाइमलाइन…
CM सिद्धारमैया ने गुरुवार को बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया था। इनमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ACP) सी बालकृष्ण, DCP सेंट्रल डिवीजन शेखर एच. टेक्कण्णवर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) विकास कुमार विकास, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर ए के गिरीश शामिल हैं। क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया है। बी दयानंद की जगह IPS अधिकारी सीमंत कुमार सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। भगदड़ की 3 तस्वीरें… CM ने दिया था RCB अफसरों को गिरफ्तार करने का आदेश सीएम सिद्धारमैया ने पुलिस को RCB और DNA इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को अरेस्ट करने का आदेश दिया था। सिद्धारमैया ने यह भी कहा था कि मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है। आयोग 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 5 बड़े कारण, जाे जानलेवा बने… मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अगली सुनवाई 10 जून को
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार से 10 जून तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया कि केस की जांच अब CID करेगी और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) भी बनाई जाएगी। FIR में कहा गया है कि भगदड़ की घटना अव्यवस्था और जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही की वजह से हुई। उधर, इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा, ‘राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि RCB के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने लिया है। जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते, उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी।’ ग्राफिक में जानिए बेंगलुरु भगदड़ की पूरी टाइमलाइन…