बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना या PPF में कर सकते हैं निवेश, 30 जुलाई तक निवेश करने पर मिलेगा टैक्स छूट का लाभ

बच्चों का भविष्य सवारना सभी पैरेंट्स कीसबसे बड़ी जिम्मेदारीहोती है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों की शादी या पढाई पर होने वाले खर्चों को ध्यान में रखकर सही जगह निवेश किया जाए। अगर आप अपनी बेटी के लिए कहीं ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा भी सुरक्षित रहे और आपको टैक्स छूट का लाभ भी मिले तो आप सुकन्या समृद्धि योजना या पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) में निवेश करना सही रहेगा। आज हम आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में बता रहें ताकि आप जरूरत के हिसाब से सही जगह निवेश कर सकें।

सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी खास बातें

  • इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अभी 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है।
  • इसमें 250 रुपए में खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट किसी बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही खोला जा सकता है।
  • चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। लड़की के 21 साल का होने या लड़की की शादी होने के बाद एकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा।
  • खाता खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे कोई खतरनाक बीमारी होने पर या अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा।
  • सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है।
  • इसमें खाता खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना होता है।
  • यह खाता देशभर में कहीं भी ट्रांसफर कराया जा सकता है, अगर खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो। इसमें लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होता।
  • अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पैसा लगाने पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

PPF की खास बातें

  • इस स्कीम को बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खोला जा सकता है। इसके अलावा इसे किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
  • इसे खोला तो केवल 100 रुपए से जा सकता है, लेकिन फिर बाद में हर साल 500 रुपए एक बार में जमा करना जरूरी है। इस अकाउंट में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं।
  • यह स्कीम 15 साल के लिए है, जिससे बीच में नहीं निकला जा सकता है। लेकिन इसे 15 साल के बाद 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • इसे 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल बाद से इस अकाउंट के बदले लोन लिया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो इस अकाउंट से 7वें साल से नियमों के तहत पैसा निकाल सकता है।
  • ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन माह में सरकार करती है। यह ब्याज दरें कम या ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस अकाउंट पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
  • इन योजना में निवेश के जरिए 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट का लाभ लिया जा सकता है।

कहां करें निवेश?
दोनों ही जगह निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों की स्कीम की अपनी खासियत और कमियां हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना सही रहेगा क्योंकि यहां से आपको PPF की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो आप PPF में निवेश कर सकते हैं।

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इन योजनाओं में निवेश के जरिए 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है