उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक लड़की ने बॉयफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बॉयफ्रेंड पर उसकी निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। इसके बदले आरोपी ने उससे कई बार पैसे भी वसूले थे। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। किसी की न्यूड फोटो या वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना गंभीर अपराध है। इसके खिलाफ भारतीय कानून में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन अक्सर पीड़ित समाज की बदनामी और परिवार की इज्जत के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। लेकिन चुप्पी और आत्महत्या इस समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। इसलिए डरने के बजाय पीड़ित को कानूनी मदद लेनी चाहिए। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि अगर कोई निजी फोटो या वीडियो लीक करने की धमकी दे तो क्या करें? साथ ही जानेंगे कि- एक्सपर्ट: सवाल- अगर कोई न्यूड फोटो या वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो क्या करें?
जवाब- एडवोकेट रूद्र विक्रम सिंह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निजी फोटो या वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो घबराएं नहीं। ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति के मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। इससे आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में आसानी होगी। सवाल- अगर कोई निजी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दे तो क्या करें?
जवाब- साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा बताते हैं कि अगर कोई आपके निजी फोटो, वीडियो या चैट इंटरनेट पर अपलोड करता है तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करें। इसके लिए ‘रिपोर्ट वुमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम’ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद सभी स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर अपलोड करें। इस बीच आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित नजदीकी साइबर पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकता है। सवाल- किसी के निजी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
जवाब- एडवोकेट रूद्र विक्रम सिंह बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। ऐसे में कोई भी चोरी छुपे या बहला-फुसलाकर आपके निजी फोटो या वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता है। ऐसा करना गंभीर अपराध है। ऐसे ही अपराधों को रोकने और कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 बनाई गई है। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- अगर कोई आपका निजी फोटो–वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है?
जवाब- अगर कोई अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (1) के अनुसार, जबरन वसूली (एक्सटोर्शन) का भी मुकदमा फाइल किया जा सकता है। सवाल- सोशल मीडिया या गूगल से अपने निजी फोटो-वीडियो कैसे हटवा सकते हैं?
जवाब- साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा बताते हैं कि अगर आपका निजी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया या गूगल पर अपलोड कर दिया गया है तो ‘कंटेंट टेकडाउन’ प्रोसेस के जरिए उसे हटवा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और वॉट्सएप में कंटेंट रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा गूगल पर ‘लीगल रिमूवल रिक्वेस्ट’ सबमिट करके इसे हटवा सकते हैं। आईटी नियम, 2021 के मुताबिक, शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को उस कंटेंट को हटाना होता है। ध्यान रखें कि इस मामले में जितना जल्दी हो सके, कार्रवाई करें क्योंकि दिन बीतने के साथ आपकी निजी जानकारी वायरल हो सकती है। सवाल- फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं?
जवाब- इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम के लिए सवाल- किसी रिश्ते में कितना भी भरोसा हो, उसमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए?
जवाब- सोशल मीडिया आज के समय में हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। चाहे लड़के हों या लड़कियां, उन्हें सोशल मीडिया के खतरों को लेकर जागरूक होना चाहिए। साथ ही कुछ बातों का ध्यान चाहिए। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- निजी फोटो-वीडियो पब्लिक होने पर महिला आयोग से कैसे मदद मांगी जा सकती है?
जवाब- ऐसा होने पर कोई महिला अपने राज्य के महिला आयोग से संपर्क कर सकती है या राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की वेबसाइट पर जाकर सीधे शिकायत दर्ज कर सकती है। महिला आयोग की वेबसाइट पर ‘रजिस्टर कम्प्लेंट’ सेक्शन में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा अपनी शिकायत सीधे complaint cell-ncw@nic.in पर भी भेज सकती हैं। NCW की हेल्पलाइन 181 या 011-26942369 पर संपर्क कर सकती हैं। सवाल- अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह में कभी भी कोई निजी फोटो-वीडियो क्लिक या सेव क्यों नहीं करना चाहिए?
जवाब- इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं मिटते हैं। इसलिए अपने निजी फोटो या वीडियो को फोन या अन्य डिवाइस में स्टोर न करें। इसके कई खतरे हैं। जैसेकि- ……………………
जवाब- एडवोकेट रूद्र विक्रम सिंह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निजी फोटो या वीडियो बनाकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो घबराएं नहीं। ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति के मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट संभालकर रखें। इससे आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने में आसानी होगी। सवाल- अगर कोई निजी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दे तो क्या करें?
जवाब- साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा बताते हैं कि अगर कोई आपके निजी फोटो, वीडियो या चैट इंटरनेट पर अपलोड करता है तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करें। इसके लिए ‘रिपोर्ट वुमेन/चाइल्ड रिलेटेड क्राइम’ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद सभी स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर अपलोड करें। इस बीच आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित नजदीकी साइबर पुलिस थाने में भी शिकायत कर सकता है। सवाल- किसी के निजी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
जवाब- एडवोकेट रूद्र विक्रम सिंह बताते हैं कि आज के डिजिटल युग में लगभग हर हाथ में स्मार्टफोन है। ऐसे में कोई भी चोरी छुपे या बहला-फुसलाकर आपके निजी फोटो या वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता है। ऐसा करना गंभीर अपराध है। ऐसे ही अपराधों को रोकने और कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 बनाई गई है। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- अगर कोई आपका निजी फोटो–वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है?
जवाब- अगर कोई अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है और पैसे की मांग कर रहा है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (1) के अनुसार, जबरन वसूली (एक्सटोर्शन) का भी मुकदमा फाइल किया जा सकता है। सवाल- सोशल मीडिया या गूगल से अपने निजी फोटो-वीडियो कैसे हटवा सकते हैं?
जवाब- साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा बताते हैं कि अगर आपका निजी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया या गूगल पर अपलोड कर दिया गया है तो ‘कंटेंट टेकडाउन’ प्रोसेस के जरिए उसे हटवा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और वॉट्सएप में कंटेंट रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। इसके अलावा गूगल पर ‘लीगल रिमूवल रिक्वेस्ट’ सबमिट करके इसे हटवा सकते हैं। आईटी नियम, 2021 के मुताबिक, शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को उस कंटेंट को हटाना होता है। ध्यान रखें कि इस मामले में जितना जल्दी हो सके, कार्रवाई करें क्योंकि दिन बीतने के साथ आपकी निजी जानकारी वायरल हो सकती है। सवाल- फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं?
जवाब- इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम के लिए सवाल- किसी रिश्ते में कितना भी भरोसा हो, उसमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए?
जवाब- सोशल मीडिया आज के समय में हमारी पहचान बन चुका है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। चाहे लड़के हों या लड़कियां, उन्हें सोशल मीडिया के खतरों को लेकर जागरूक होना चाहिए। साथ ही कुछ बातों का ध्यान चाहिए। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- निजी फोटो-वीडियो पब्लिक होने पर महिला आयोग से कैसे मदद मांगी जा सकती है?
जवाब- ऐसा होने पर कोई महिला अपने राज्य के महिला आयोग से संपर्क कर सकती है या राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की वेबसाइट पर जाकर सीधे शिकायत दर्ज कर सकती है। महिला आयोग की वेबसाइट पर ‘रजिस्टर कम्प्लेंट’ सेक्शन में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा अपनी शिकायत सीधे complaint cell-ncw@nic.in पर भी भेज सकती हैं। NCW की हेल्पलाइन 181 या 011-26942369 पर संपर्क कर सकती हैं। सवाल- अपने फोन, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह में कभी भी कोई निजी फोटो-वीडियो क्लिक या सेव क्यों नहीं करना चाहिए?
जवाब- इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट कभी नहीं मिटते हैं। इसलिए अपने निजी फोटो या वीडियो को फोन या अन्य डिवाइस में स्टोर न करें। इसके कई खतरे हैं। जैसेकि- ……………………
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हर साल विदेश में नौकरी और पढ़ाई के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के नाम पर सैकड़ों लोग ठगी का शिकार होते हैं। ऐसे में इस तरह के फ्रॉड से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। पूरी खबर पढ़िए…