सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस शर्त में तब छूट दी, जब उन्हें बताया गया कि असम और महाराष्ट्र में उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। बेंच ने अलाहबादिया को अपने पासपोर्ट वापस लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाहबादिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि वह उनके क्लाइंट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और एक जगह सुनवाई करने की रिक्वेस्ट पर अगली सुनवाई में विचार करेगी। 14 फरवरी को दायर की थी याचिका विवादित टिप्पणी करने पर रणवीर अलाहबादिया के खिलाफ देशभर के अलग-अलग शहरों में कई शिकायतें दर्ज हुई थीं। 14 फरवरी को रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट से कहा कि वो चाहते हैं कि सभी शिकायतों की सुनवाई एक ही जगह हो। दूसरा उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से राहत मिले और तीसरा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो और उन्हें पासपोर्ट जमा करने की शर्त से राहत मिले। पिछली सुनवाई में बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अगर अलाहबादिया को जल्दी-जल्दी ट्रैवल करने की परमिशन दी जाती है तो इससे जांच प्रभावित होगी। जब जरूरत होगी तो आप वहां नहीं होंगे। अलाहबादिया के वकील ने कहा कि देश-विदेश की बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करना ही उनकी आजीविका है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उम्मीद है जांच दो हफ्ते में पूरी कर लेंगे। इसलिए अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। रणवीर की याचिका पर 17 फरवरी को उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी गई थी, हालांकि कोर्ट ने उन्हें अभद्र टिप्पणी पर जमकर फटकार लगाई थी। अदालत में जज ने कहा कि उनकी भाषा विकृत है और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं बल्कि बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। कोर्ट का आदेश- आगे कोई शिकायत दर्ज न हो साथ ही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि अलाहबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ आगे इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी पॉडकास्ट शुरू करने की इजाजत 3 मार्च को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया को पॉडकास्ट शुरू करने की इजाजत दी थी। उनके पहले पॉडकास्ट के गेस्ट इमरान हाशमी बने थे। क्या है इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद, जिससे मुश्किलों में फंसे यूट्यूबर 8 फरवरी को समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट का एक एपिसोड जारी किया था। ये शो डार्क कॉमेडी के लिए मशहूर था, जिसमें समय रैना के साथ रणवीर अलाहबादिया, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी जज पैनल में शामिल हुए थे। एक परफॉर्मेंस के दौरान रणवीर अलाहबादिया ने पेरेंट्स पर अश्लील टिप्पणी की थी। क्लिप वायरल होने के बाद शो से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई थीं। नतीजतन समय रैना को शो के सभी एपिसोड डिलीट करने पड़े।