सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुशांत मामले में दाखिल एक याचिका पर नाराजगी जाहिर की। याचिका लॉ स्टूडेंट ने दाखिल की थी और कहा था कि सुशांत केस की जांच एनआईए और सीबीआई से कराई जाए। इस पर सीजेआई एसए बोबडे की बेंच ने लॉ स्टूडेंट से पूछा कि तुम कौन हो? बेंच ने कहा कि तुम एक अजनबी हो, जो इस मामले में बेवजह दखल दे रहा है। इस केस को सुशांत के पिता लड़ रहे हैं। हम तुम्हारी याचिका खारिज करते हैं।
बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा- बेतुके बयान न दें
लॉ स्टूडेंट की ओर से एडवोकेट सुभाष झा दलीलें दे रहे थे। इस पर बेंच ने कहा कि हमें जानकारी दी गई है कि सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आपकी लोकस स्टैंडी क्या है। इस तरह के बेतुके बयान न दें।
सीबीआई और ईडी कर रहीं केस में छानबीन
सुशांत के पिता केके सिंह ने पटना के राजीवनगर थाने में रिया और उसके परिवार और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। केके सिंह ने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, खाते से 15 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।
25 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज केस के आधार पर सीबीआई जांच की मांग की थी और इसकी सिफारिश केंद्र को भेजी थी। और, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला रखा था। केंद्र की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर इस केस को सीबीआई को हैंडओवर किया जा चुका है।
माल्या मामले की जांच कर चुकी टीम को जिम्मा
सीबीआई ने सुशांत मामले की जांच उस टीम को सौंपी है, जो विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील जैसे मामलों की जांच कर रही है। रकम ट्रांसफर किए जाने का एंगल इस केस से जुड़ने के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। शुक्रवार को ईडी ने रिया के भाई शोविक से कई घंटे पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती से अभी ईडी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है।
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