राजस्थान में सियासी घमासान का आज 13वां दिन है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किवेहाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।उन्होंनेकहा कि स्पीकर कोबागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजने का हक है।
इससे पहलेमंगलवार को 19 विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की थी। बहस पूरी होने के बाद24 जुलाई तकफैसला सुरक्षित रख लिया। तब तक स्पीकर इन विधायकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।
दरअसल,चीफ व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने 14 जुलाई को सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता खारिज करने का नोटिस भेजकर 17 जुलाई तक जवाब मांगा था।
अब तक क्या हुआ?
14 जुलाई: स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया और 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा।
16 जुलाई: नोटिस के खिलाफ पायलट सहित 19 विधायक हाईकोर्टचले गए। पीछे-पीछे व्हिप चीफमहेश जाेशी ने सरकार की तरफ से कैविएट लगा दी कि कोई भी फैसला किए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए।
17 जुलाई: हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई की और मामला खंडपीठ में भेजा। खंडपीठ ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की।
18 जुलाई: खंडपीठ ने अगली सुनवाई 20 जुलाई तय की और स्पीकर से कहा कि वे 21 जुलाई तक नोटिस पर कार्यवाही नहीं करें। स्पीकर ने भी इसकी पालना करते हुए कार्यवाही टाली।
20 जुलाई: हाईकोर्ट ने बहस पूरी न हो पाने के कारण कहा- 21 जुलाई को भी सुनवाई होगी।
21 जुलाई: हाईकोर्ट ने फिर मामले को सुना और फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। स्पीकर को भी तब तक के लिए कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा।
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