शेयरों की बिक्री की एक्सचेंज पर जानकारी नहीं देने पर दिव्या फैशन पर 2.5 लाख रुपए की सेबी ने लगाई पेनाल्टी

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के शेयरों में हेराफेरी करने के आरोप में दिव्या फैशन पर 2.5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। सेबी ने मंगलवार को जारी अपने एक आदेश में यह जानकारी दी।

फिलाटेक्स में बेची गई हिस्सेदारी

सेबी के आदेश के मुताबिक फिलाटेक्स बीएसई पर लिस्टेड कंपनी है। जांच में यह पाया गया कि दिव्या फैशन की इसमें 10.33 प्रतिशत होल्डिंग सितंबर 2016 तक थी। बाद में यह घटाकर 8.21 प्रतिशत अक्टूबर 2016 में कर दी गई। इसके बाद 28 नवंबर 2016 तक यह हिस्सेदारी घटकर 3.57 प्रतिशत पर आ गई। इस मामले में यह पाया गया कि दिव्या फैशन ने इस दौरान कोई भी जानकारी एक्सचेंज या सेबी को नहीं दी।

19 सितंबर को जारी की गई थी नोटिस

सेबी ने इस मामले में पिछले साल 19 सितंबर को कारण बताओ नोटिस दी। हालांकि सेबी के मुताबिक, यह पत्र वापस आ गया। सेबी ने इस साल जनवरी में और फरवरी में भी दिव्या फैशन को पर्सनल सुनवाई के लिए हाजिर होने का आदेश दिया। पर यह पत्र वापस आ गया। सेबी ने इसके बाद 27 मार्च 2020 को 4 अखबारों में विज्ञापन जारी कर इसकी जानकारी कंपनी को दी। बावजूद इसके कंपनी ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया।

कई बार बेची गई हिस्सेदारी

सेबी के मुताबिक दिव्या फैशन ने 2016 में कई बार इस तरह से हिस्सेदारी घटाई और उसने कभी भी इसकी जानकारी नहीं दी। सेबी ने पाया कि दिव्या फैशन एनक्षी इंपेक्स के साथ पार्टनरशिप में है। इसके बाद सेबी ने इस मामले में जांच की तो पता चला कि 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2016 के दौरान दिव्या फैशन ने 2.12 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची। इसके बाद उसने इसी तरह कई बार हिस्सेदारी बेची।

पूरी जांच करने के बाद सेबी ने मंगलवार को इस मामले में ढाई लाख रुपए की पेनाल्टी का आदेश दिव्या फैशन के नाम जारी कर दिया।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


सेबी ने दिव्या फैशन को कई बार नोटिस जारी की, लेकिन यह नोटिस वापस आ गई