सड़क की चाैड़ाई बढ़ाने काे नहीं दी अनुमति, जंगल काे नुकसान की भरपाई के लिए पौधरोपण कराए सरकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम नेशनल हार्ईवे प्रोजेक्ट काे लेकर केंद्र को आदेश दिया है कि वह वन क्षेत्र काे हुए नुकसान की भरपाई के लिए पौधरोपण कराए। सुप्रीम काेर्ट के जस्टिस अारएफ नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने मंगलवार काे केंद्र को निर्देश दिया कि वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 में जारी सर्कुलर के दिशा-निर्देशों का पालन करे।
इससे पहले केंद्र की अाेर से साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा चीन की सीमा से जुड़े क्षेत्र में है। इस मार्ग पर सेना से जुड़े वाहनों की आवाजाही भी रहेगी। इसलिए सड़क की चाैड़ाई 5 मीटर की जगह 7 मीटर करने की अनुमति दी जाए।
जस्टिस रोहिंग्टन ने इसकी अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि 2018 के सर्कुलर के मुताबिक ही सड़क बनाई जाए। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि प्राेजेक्ट में अभी तक 25 हजार पेड़ काटे जा चुके हैं। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट में तहत 900 किमी लंबी सड़क बनाई जा रही है। इसमें 400 किमी सड़क को चौड़ा किया जा रहा है।

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No permission was given to increase road width, government should plant saplings to compensate the loss of forest: Supreme Court