दिल्ली की सभी जेलों में बंद कैदी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील से कानूनी सलाह ले सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जेल के कैदी अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने वकीलों से परामर्श कर सकते हैं।
हाईकोर्ट कोरोनोवायरस प्रकोप को देखते हुए जेलों में वकीलों और कैदियों के परिजनों के मिलने पर लगाई गई रोक और जेलों में बंद कैदियों के वकीलों के द्वारा कानूनी परामर्श पर रोक को लेकर दाखिल दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जेल प्राधिकरण को यह आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट को जेल प्राधिकरण ने मंगलवार को यह जानकारी दी है कि सोमवार 6 जुलाई को सभी जेलों में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जेल प्राधिकरण ने बताया कि दिल्ली की सभी जेल में कैदियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। कैदी अपने वकील से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर कानूनी सलाह ले सकेंगे।