भारत सरकार विदेश जाने वालों से 19 तरह की निजी जानकारियां लेगी। इसमें यात्री कब, कहां और कैसे यात्रा कर रहे हैं; इसका खर्च किसने और कैसे उठाया; कौन कब कितने बैग लेकर गया और किस सीट पर बैठा; जैसी जानकारियां ली जाएंगी। यह डेटा 5 साल तक स्टोर रहेगा। जरूरत पड़ने पर इसे अन्य लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकेगा। इसे 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह कदम तस्करी पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। कस्टम डिपार्टमेंट समय-समय पर डेटा का विश्लेषण करेगा। किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा में संदिग्ध पैटर्न नजर आने पर तुरंत जांच शुरू की जा सकेगी। 10 फरवरी से पायलट प्रोजेक्ट, 1 अप्रैल से पूरी तरह लागू होगी
एयरलाइंस के लिए यात्रियों का यह डेटा कस्टम डिपार्टमेंट से साझा करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम्स बोर्ड (CBIC) ने अभी विदेशी रूटों वाली सभी एयरलाइंस को 10 जनवरी तक नए पोर्टल ‘एनसीटीसी-पैक्स’ पर रजिस्टर करने को कहा है। सरकार की मंशा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 फरवरी से कुछ एयरलाइंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डेटा शेयरिंग ब्रिज शुरू किया जाए। इसके बाद 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। 19 तरह के डेटा लेंगे, जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर भी
CBIC के नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 तरह के डेटा में यात्रियों के नाम, PNR, यात्रा की तारीख और टिकट खरीदने की तारीख शामिल है। इसके अलावा ये जानकारियां भी ली जाएंगी —————————————— फ्लाइट्स से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… पिछले साल अक्टूबर के 8 दिनों में 170 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकी, सरकार बोली- सख्त कानून लाएंगे पिछले साल अक्टूबर में कई दिनों तक लगातार फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिली थीं। जांच में ये सभी झूठी पाई गई थीं। तब 8 दिन में 170 से ज्यादा विमानों को धमकियीं मिली थीं। ये धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई थीं। पूरी खबर पढ़ें…
एयरलाइंस के लिए यात्रियों का यह डेटा कस्टम डिपार्टमेंट से साझा करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम्स बोर्ड (CBIC) ने अभी विदेशी रूटों वाली सभी एयरलाइंस को 10 जनवरी तक नए पोर्टल ‘एनसीटीसी-पैक्स’ पर रजिस्टर करने को कहा है। सरकार की मंशा है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 फरवरी से कुछ एयरलाइंस के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डेटा शेयरिंग ब्रिज शुरू किया जाए। इसके बाद 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डेटा कलेक्शन का नियम 2022 से ही था, लेकिन अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है। 19 तरह के डेटा लेंगे, जिसमें क्रेडिट कार्ड नंबर भी
CBIC के नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 तरह के डेटा में यात्रियों के नाम, PNR, यात्रा की तारीख और टिकट खरीदने की तारीख शामिल है। इसके अलावा ये जानकारियां भी ली जाएंगी —————————————— फ्लाइट्स से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… पिछले साल अक्टूबर के 8 दिनों में 170 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम की धमकी, सरकार बोली- सख्त कानून लाएंगे पिछले साल अक्टूबर में कई दिनों तक लगातार फ्लाइट्स में बम होने की धमकियां मिली थीं। जांच में ये सभी झूठी पाई गई थीं। तब 8 दिन में 170 से ज्यादा विमानों को धमकियीं मिली थीं। ये धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई थीं। पूरी खबर पढ़ें…