पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 8 कंपनियों पर 50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। यह पेनाल्टी पीएसआईटी इंफ्रा एंड सर्विसेस में शेयर होल्डिंग को लेकर सही खुलासे नहीं करने के मामले में लगाई गई है। सेबी ने बुधवार को जारी अपने आदेश में यह जानकारी दी।
सेबी ने तीन साल तक जांच की
सेबी ने कहा कि उसने पीएसआईटी इंफ्रा एंड सर्विसेस मामले में मई 2012 से जुलाई 2015 के बीच जांच की थी। इस जांच में सेबी ने शेयर होल्डिंग के खुलासे को लेकर लापरवाही पाई थी। इसी मामले में सेबी ने ब्रिजधाम डीलकॉम, कंपास डिस्ट्रीब्यूटर्स, कांकर बार्टर, इकोनॉमी सेल्स, मयूरपंख विंको, मिराकल ट्रेडकॉम, नारायण सप्लायर्स और प्रेमसागर का समावेश है। इन सभी पर 3 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लगाई गई है।
प्रमोटर्स ग्रुप में खरीदी गई हिस्सेदारी
सेबी ने कहा कि जांच के दौरान यह पाया गया कि क्रिसेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्विफ्ट आईटी इंफ्रा के साथ पीएसआईटी में 5 जून 2013 को 8 कंपनियों ने प्रमोटर्स कैटिगरी में शेयरों को खरीदा था। पर इस मामले में संबंधित खुलासों को इन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किया। इन कंपनियों ने 12 जुलाई2013 को फिर से शेयरों की खरीद की और इसका भी खुलासा नहीं किया।
सेबी के नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में इन कंपनियों ने गलत जानकारी दी थी। इसी के बाद सेबी ने इनकी जांच की थी। जांच करने के बाद सेबी ने बुधवार को इस मामले में आदेश जारी किया और इन कंपनियों पर 50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दी।