स्कूल कैंटीन और उसके 50 मी. दायरे में नहीं बिकेंगे जंकफूड, एफएसएसएआई ने विज्ञापन भी नहीं कर सकेंगे

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूल कैंटीन और स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर राेक लगा दी है। बच्चों काे सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए एफएसएसएआई ने यह कदम उठाया है। एफएसएसएआई ने मंगलवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) नियम 2020 काे लागू किया गया है।

एफएसएसएआई ने कहा कि इन नियमों को लागू करने से पहले जंक फूड, स्कूल प्रबंधकाें सहित सभी पक्षाें काे पर्याप्त समय दिया जाएगा। एफएसएसएआई राज्य शिक्षा अधिकारियों, स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश देगा कि वह इन नियमाें के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित आहार मुहैया कराने की व्यवस्था करें।

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School canteen and its 50 m. Junkfood will not be sold in the realm, FSSAI will not be able to advertise