AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मालीवाल दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कूड़ा फेंकने गई थीं। इससे पहले मालीवाल लोडिंग ऑटो लेकर विकासपुरी पहुंची। यहां उन्होंने समर्थकों के साथ सड़क से कचरा उठाया और ऑटो में भरकर केजरीवाल के घर पहुंची। यहां उन्होंने सारा कचरा सड़क पर फेंक दिया। इस दौरान दिल्ली पुलिस उन्हें बार-बार चेतावनी देती रही कि आप सड़क पर कचरा नहीं फेंके, वरना कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मालीवाल नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मालीवाल ने कहा- पूरा शहर कूड़ेदान में बदल गया है। मैं केजरीवाल से बात करने आई हूं। मैं उनसे कहूंगी सुधर जाओ, नहीं तो जनता सुधार देगी। मैं न तो उनके गुंडों से डरती हूं और न ही उनकी पुलिस से। 2 नवंबर को काला पानी लेकर केजरीवाल के घर के बाहर छिड़का था स्वाति मालीवाल 2 नवंबर को बोतल में काला पानी लेकर केजरीवाल के घर पहुंचीं थीं। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल गेट के पास रख आईं। मालीवाल ने कहा- यह वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है। अरविंद केजरीवाल को कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा- क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पीएंगे। ये दिल्ली सरकार की नल से कोका-कोला की स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ये तो बस एक सैंपल था। अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती हैं तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी। केजरीवाल के PA विभव पर मारपीट का आरोप लगा चुकीं
स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी से विवाद पिछले साल मई में सामने आया था। दरअसल 13 मई को स्वाति मालीवाल उस वक्त सीएम रहे केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। सीएम आवास में उनकी पीए बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था। 100 दिन से जेल मे बंद रहने के बाद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को 3 सितंबर को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। जमानत के विरोध में दलील, कोर्ट की टिप्पणी
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 3 पॉइंट में समझिए… केजरीवाल और स्वाति मालीवाल से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… दिल्ली पुलिस बोली-बिभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे, केजरीवाल CM हाउस में बिभव के साथ ही थे आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा- बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। पूरी खबर यहां पढ़ें… मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू:कहा- बिभव ने थप्पड़ और लात मारी, केजरीवाल घर में ही थे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने 23 मई को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थीं। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…
स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी से विवाद पिछले साल मई में सामने आया था। दरअसल 13 मई को स्वाति मालीवाल उस वक्त सीएम रहे केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची थीं। सीएम आवास में उनकी पीए बिभव कुमार से बहस हुई। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उनके साथ मारपीट की। जांच के बाद 18 मई को बिभव को गिरफ्तार कर लिया गया था। 100 दिन से जेल मे बंद रहने के बाद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार को 3 सितंबर को जमानत दे दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। इस केस में जमानत मिलनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति को ऐसे केस में जेल में नहीं रख सकते हैं। जमानत के विरोध में दलील, कोर्ट की टिप्पणी
असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले उन गवाहों की जांच हो जानी चाहिए, जो बिभव के प्रभाव में आते हैं। यह महिला अपराध का मामला है, CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्हें अभी जमानत दिया जाना ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि केस में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 100 दिन से वे जेल में हैं। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मालीवाल को आई चोटें सामान्य हैं। ऐसे केस में जमानत मिलती है। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल को जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए। स्वाति मालीवाल मारपीट केस, 3 पॉइंट में समझिए… केजरीवाल और स्वाति मालीवाल से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें… दिल्ली पुलिस बोली-बिभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे, केजरीवाल CM हाउस में बिभव के साथ ही थे आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा- बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। पूरी खबर यहां पढ़ें… मालीवाल का मारपीट केस के बाद पहला इंटरव्यू:कहा- बिभव ने थप्पड़ और लात मारी, केजरीवाल घर में ही थे आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया है। उन्होंने 23 मई को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि वे 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थीं। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। पूरी खबर पढ़ें…