19 साल पुराने केस में निचली अदालत ने जया जेटली को 4 साल कैद की सजा सुनाई, ढाई घंटे बाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई

सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को रक्षा सौदे से जुड़े मामले में 4 साल की सजा सुनाई। जया के दो करीबियों को यही सजा सुनाई गई। इन सभी को बुधवार को दोषी पाया गया था। मामला साल 2000-2001 की एक डिफेंस डील से जुड़ा है। हालांकि, ढाई घंटे बाद ही हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी।

जया के वकील ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। अदालत में जेटली का पक्ष सीनियर एडव्होकेट मुकुल रोहतगी और पीपी मल्होत्रा ने रखा था। उन्होंने निचली अदालत के 21 जुलाई को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जया जेटली और उनके दो सहयोगियों को अदालत ने गुरुवार शाम पांच बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया था।

एक लाख रुपए जुर्माना भी
इससे पहले, गुरुवार को सजा पर सुनवाई सीबीआई की अदालत में हुई। इस दौरान सीबीआई के विशेष जज वीरेंद्र भट्ट ने जया, गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल (रिटायर्ड) एसपी. मुरुगई को यह सजा सुनाई। सभी दोषियों को एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। मुरुगई के वकील विक्रम पंवार ने यह जानकारी दी।

थर्मल इमेजर्स की खरीद से जुड़ा था मामला
जया समेत तीनों आरोपियों को हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स की खरीदी में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। इस मामले का खुलासा 2001 में एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था। बुधवार को दोषियों के वकील ने कोर्ट से अपील में कहा था कि उनके मुवक्किलों की ज्यादा उम्र देखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। सीबीआई ने सात साल सजा की मांग की थी। इस मामले में 2006 में चार्जशीट दायर की गई थी।

कौन हैं जया जेटली?
जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज का करीबी माना जाता था। जॉर्ज का लंबी बीमारी के बाद पिछले साल निधन हो गया था। इस मामले के सामने आने के बाद जॉर्ज को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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फोटो जया जेटली की है। वे समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्हें रक्षा सौदे में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में चार साल की सजा सुनाई गई है। एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। (फाइल)