हायर एजुकेशन विभाग ने गवर्नमेंट कॉलेजों के असिस्टेंट और असोसिएट प्रोफेसरों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति तैयार की है। इस योजना के लागू होने से एक ही कॉलेज में कई साल से पढ़ा रहे प्रोफेसरों और असोसिएट प्रोफेसरों को दूसरे जिले में जाकर पढ़ाना होगा। जोन वाइज शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। आयु के अनुसार अधिकतम 57 अंक मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं को 10 अंक, स्पेशल कैटेगरी की महिलाओं को 5 अंक, स्पेशल कैटेगरी में पुरुष शिक्षकों को 5 अंक, अक्षम कैटेगरी में 10 अंक, शिक्षकों की परफॉर्मेंस अधिकतम 25 दिए जाएंगे।
जिस शिक्षक का जितना अच्छा रिकॉर्ड रहेगा उसे पसंद का सेंटर मिलेगा। कॉलेजों में ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत 5 वर्ष से एक ही कॉलेज में तैनात शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके तहत हायर एजुकेशन विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों से ऐसे प्रोफेसरों की सूची मांगी है। जिन्हें एक ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हुए पांच साल से ज्यादा का समय हो गया है।
कॉलेजों से सूची प्राप्त होने के बाद हायर एजुकेशन विभाग प्रोफेसरों के ट्रांसफर की सूची जारी कर कर सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रोफेसरों के ट्रांसफर किए जाने के अलावा प्रोफेसर भी तीन साल बाद खुद ट्रांसफर ले सकेंगे। इसके तहत प्रोफेसर को तीन विकल्प देने होंगे। इनमें से विकल्प में पद रिक्त होने पर ट्रांसफर किया जाएगा।