सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBI और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा- “आप कौन हैं। आप पूरी तरह अजनबी हैं, जो बिना वजह इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिवगंत एक्टर के पिता केस लड़ कर रहे हैं। इसलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच एक लॉ स्टूडेंट डीडी दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दीपक ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई या एनआईए एजेंसी से करवाने की मांग की थी। हालांकि इसके पहले केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को रखा था। जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस पहले ही सीबीआई को जांच के लिए हैंडओवर किया जा चुका है।
सीबीआई ने पटना जांच को अपने हाथ में ले लिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुभाष झा ने मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। जिसके बाद सीजेआई ने पूछा- “हमें बताया गया है कि सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आपकी लोकस स्टैंडी क्या है। उन्होंने आगे कहा- इस तरह की बहस न करें और बेतुके बयान दें।
बिहार सरकार ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
इसके पहले 25 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्महत्या सहित अन्य धाराओं के तहत रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। यह एफआईआर सुशांत के पिता केके सिंह ने राजीवनगर थाने में दर्ज करवाई थी। जिसमें रिया के परिवार सहित 2 अन्य लोग भी आरोपी बनाए गए हैं।