एक साल बाद जेल से रिहा होंगे इमरान खान:इस्लामाबाद कोर्ट ने फर्जी निकाह केस में बरी किया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्हें इद्दत केस (फर्जी निकाह) में रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को ये फैसला सुनाया। इससे पहले उन्हें तोशाखाना केस और साइफर मामले में रिहाई मिल चुकी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शनिवार को आदेश दिए हैं अगर इमरान खान और बुशरा बीबी किसी और मामले में वॉन्टेड नहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए।
इमरान खान और उनकी पत्नी को फरवरी में फर्जी निकाह मामले में 7 साल की जेल और दोनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस्लामाबाद कोर्ट के फैसले को इमरान खान की पार्टी PTI के चेयरमैन गौहर खान ने देश की जीत बताया है। उन्होंने बताया कि मैं आज अदियाला जेल में मुलाकात हुई है। खान फैसले से काफी खुश हैं। क्या है फर्जी निकाह (इद्दत) मामला
बुशरा बीबी के पूर्व पति, खावर फरीद मनेका ने बुशरा और इमरान पर के खिलाफ इद्दत की अवधि के दौरान शादी का अनुबंध करने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में 3 फरवरी को दोषी ठहराया गया था।इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा और 5 लाख पाकिस्तानी रूपए का जुर्माना लगाया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कर दिया था। खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है…