सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुरानी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को NCR वाले इलाकों में पटाखों पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इससे पहले दिल्ली की तरह राजस्थान भी राज्य के NCR इलाकों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है। मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच कर रही थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के NCR इलाकों में पटाखे बैन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों राज्य आदेश पारित नहीं करते तब भी पटाखे बैन करने का कोर्ट का पिछला निर्देश मामले की अगली सुनवाई यानी 24 मार्च तक लागू करेगा। बेंच ने कहा- पर्यावरण की समस्याएं गंभीर हैं और इसलिए कठोर उपायों की जरूरत है। कोर्ट को कार्रवाई करनी होगी और कठोर आदेश देने होंगे क्योंकि सरकार के अन्य विभाग इससे परेशान नहीं हैं।