सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 मार्च 2025 को सुनवाई होगी। मुंबई की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में माधबी बुच समेत 6 लोगों पर FIR का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल जज एसई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया था। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हालांकि, सेबी ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जिसपर 4 मार्च को सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता का आरोप, हेराफेरी से उन्हें नुकसान हुआ श्रीवास्तव ने दावा किया कि उन्होंने और उनके परिवार ने 13 दिसंबर 1994 को कैल्स रिफाइनरीज लिमिटेड के शेयरों में निवेश किया था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सेबी और बीएसई ने कंपनी के अपराधों की अनदेखी की। इसे कानून के खिलाफ लिस्ट किया और निवेशकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहे। कैल्स रिफाइनरीज़ को 1994 में लिस्टिंग की अनुमति दी गई थी और अगस्त 2017 में ट्रेडिंग से सस्पेंड कर दिया गया था। ये शेयर आज तक सस्पेंडेड है। शिकायतकर्ता के तीन तर्क… सेबी का तीन तर्क… माधवी बुच समेत छह लोगों पर FIR का आदेश