बहुत से काम ऐसे हैं, जिन्हें करने से पहले हमें पहले अपनी काबिलियत साबित करनी होती है। भारत सरकार से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) उनमें से एक है। इसे बनवाने की उम्र निर्धारित है। इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। इस टेस्ट में पास होने के बाद ही सरकार वाहन चलाने की परमिशन देती है। मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस की एक वेलिडिटी होती है। इसके बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू न कराने पर जुर्माना भी देना पड़ता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होते हैं, जैसेकि लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, फीस, वैधता वगैरह-वगैरह। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इन्हीं सारे जरूरी सवालों की। साथ ही जानेंगे कि- एक्सपर्ट: सौरभ कुमार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), बांदा, उत्तर प्रदेश सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है। मोटर वाहन एक्ट, 1988 के मुताबिक, वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इसमें लाइसेंस धारक की तस्वीर और एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के कई प्रकार होते हैं। जैसेकि- सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है?
जवाब- आप जिस राज्य में रहते हैं, उसके क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा और रोड टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्राइटेरिया है?
जवाब- मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वैध उम्र 18 साल है। हालांकि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत 16 साल की उम्र के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। अगर कोई 16 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे पहले माता-पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी होगी। इस लाइसेंस के जारी होने के बाद वह गियरलेस स्कूटी या 50 CC (क्यूबिक कैपेसिटी) तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहन ही चला सकता है। 18 साल की उम्र होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट करवाना पड़ता है। इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तरह ही है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की प्रक्रिया क्या है?
जवाब- इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी RTO कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए एक तय फीस देनी होती है। इसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की लिखित परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक रूल्स और सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के बाद मिलता लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस मिलने के 6 महीने के भीतर ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में आपको परफेक्ट ड्राइविंग स्किल दिखानी होती है। जैसेकि सीधी लाइन में गाड़ी चलाना, मुड़ना, पार्किंग, रिवर्स ड्राइविंग। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद ही RTO द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने दिनों की होती है?
जवाब- मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल तक या धारक की उम्र 40 साल (जो भी पहले पूरी हो) तक वैध होता है। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया जाता है और फिर हर 5 साल में इसे रिन्यू कराना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 1 साल के भीतर रिन्यू के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है या नहीं। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू न कराने पर क्या होगा?
जवाब- अगर किसी ने एक साल तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दोबारा नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कितने दिन मिलते हैं?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी वह 30 दिन तक वैलिड रहता है। इस बीच धारक को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। 30 दिनों के बाद रिन्यू कराने पर जुर्माना लगता है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की फीस कितनी है?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यह फीस मोटर व्हीकल एक्ट और RTO के नियमों के अनुसार अलग-अलग तय होती है। उदाहरण के लिए अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 200 रुपए फीस देनी होगी। अगर ग्रेस अवधि के बाद देरी से आवेदन किया जाता है तो 300 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। वहीं एक्सपायरी डेट निकलने के बाद दोबारा आवेदन करना होगा। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कैसे चेक कर सकते हैं?
जवाब- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता चेक कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं, यह देखने के लिए ‘एम-परिवहन’ मोबाइल एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप में ड्राइवर का लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। इसके बाद एप्लिकेशन लाइसेंस से जुड़ी डिटेल दिखाएगा। जिसमें यह भी पता लग जाएगा कि यह कितने समय के लिए वैलिड है। वैसे आजकल तो लाइसेंस इश्यू हो रहे हैं, उन पर लाइसेंस जारी करने की तारीख और उसकी एक्सपायरी डेट दोनों लिखे होते हैं। …………………..
जरूरत की ये खबर भी पढ़ें… जरूरत की खबर- ड्राइव करते हुए हेयर क्लचर न लगाएं:यह गंभीर हादसे का कारण बन सकता है, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट से जानें सही तरीका ड्राइविंग के समय बालों को बांधने वाला क्लचर किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। हाल ही में इंग्लैंड में एक महिला इसी तरह रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने बालों में क्लचर लगाया था, जो एक्सीडेंट के दौरान उसके सिर में चुभ गया था। पूरी खबर पढ़िए…
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है। मोटर वाहन एक्ट, 1988 के मुताबिक, वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। इसमें लाइसेंस धारक की तस्वीर और एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) होता है। ड्राइविंग लाइसेंस के कई प्रकार होते हैं। जैसेकि- सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलता है?
जवाब- आप जिस राज्य में रहते हैं, उसके क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा और रोड टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्राइटेरिया है?
जवाब- मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वैध उम्र 18 साल है। हालांकि इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत 16 साल की उम्र के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। अगर कोई 16 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे पहले माता-पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति लेनी होगी। इस लाइसेंस के जारी होने के बाद वह गियरलेस स्कूटी या 50 CC (क्यूबिक कैपेसिटी) तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहन ही चला सकता है। 18 साल की उम्र होने के बाद इस लाइसेंस को अपडेट करवाना पड़ता है। इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तरह ही है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की प्रक्रिया क्या है?
जवाब- इसके लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी RTO कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए एक तय फीस देनी होती है। इसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की लिखित परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में साइन बोर्ड्स, ट्रैफिक रूल्स और सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के बाद मिलता लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस मिलने के 6 महीने के भीतर ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में आपको परफेक्ट ड्राइविंग स्किल दिखानी होती है। जैसेकि सीधी लाइन में गाड़ी चलाना, मुड़ना, पार्किंग, रिवर्स ड्राइविंग। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बाद ही RTO द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने दिनों की होती है?
जवाब- मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल तक या धारक की उम्र 40 साल (जो भी पहले पूरी हो) तक वैध होता है। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल के लिए जारी किया जाता है और फिर हर 5 साल में इसे रिन्यू कराना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 1 साल के भीतर रिन्यू के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। यह टेस्ट यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है या नहीं। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू न कराने पर क्या होगा?
जवाब- अगर किसी ने एक साल तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दोबारा नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कितने दिन मिलते हैं?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी वह 30 दिन तक वैलिड रहता है। इस बीच धारक को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। 30 दिनों के बाद रिन्यू कराने पर जुर्माना लगता है। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की फीस कितनी है?
जवाब- ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कुछ निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यह फीस मोटर व्हीकल एक्ट और RTO के नियमों के अनुसार अलग-अलग तय होती है। उदाहरण के लिए अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए 200 रुपए फीस देनी होगी। अगर ग्रेस अवधि के बाद देरी से आवेदन किया जाता है तो 300 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। वहीं एक्सपायरी डेट निकलने के बाद दोबारा आवेदन करना होगा। सवाल- ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कैसे चेक कर सकते हैं?
जवाब- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर आप ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता चेक कर सकते हैं। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं, यह देखने के लिए ‘एम-परिवहन’ मोबाइल एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप में ड्राइवर का लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। इसके बाद एप्लिकेशन लाइसेंस से जुड़ी डिटेल दिखाएगा। जिसमें यह भी पता लग जाएगा कि यह कितने समय के लिए वैलिड है। वैसे आजकल तो लाइसेंस इश्यू हो रहे हैं, उन पर लाइसेंस जारी करने की तारीख और उसकी एक्सपायरी डेट दोनों लिखे होते हैं। …………………..
जरूरत की ये खबर भी पढ़ें… जरूरत की खबर- ड्राइव करते हुए हेयर क्लचर न लगाएं:यह गंभीर हादसे का कारण बन सकता है, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट से जानें सही तरीका ड्राइविंग के समय बालों को बांधने वाला क्लचर किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकता है। हाल ही में इंग्लैंड में एक महिला इसी तरह रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने बालों में क्लचर लगाया था, जो एक्सीडेंट के दौरान उसके सिर में चुभ गया था। पूरी खबर पढ़िए…