हाल ही में गुरुग्राम में करीब 6 करोड़ की प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक प्लॉट को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बेचा और खुद को संपत्ति का असली मालिक बताया था। आजकल प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने के नाम पर फ्रॉड के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ठग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे लोगों को लाखों-करोड़ों का चूना लगा देते हैं। इसलिए अगर आप जमीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही से आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। साथ ही जानेंगे कि- एक्सपर्ट: एडवोकेट सरोज कुमार सिंह, सिविल एंड प्रॉपर्टी लॉ, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली सवाल- जमीन खरीदने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए?
जवाब- बढ़ती महंगाई के दौर में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। महज कुछ गज जमीन खरीदने में व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी तसल्ली से शिनाख्त करें। सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करें और उन्हें वेरिफाई करें। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- किसी जमीन की ऑनलाइन खतौनी कैसे चेक सकते हैं?
जवाब- इंटरनेट के इस जमाने में आज सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसे में आप घर बैठे आसानी से मोबाइल पर खसरा-खतौनी चेक सकते हैं। सभी राज्यों के राजस्व विभाग ने जमीन रिकॉर्ड से जुड़ी किसी भी डिटेल को देखने के लिए एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जमीन का खाता संख्या या गाटा संख्या दर्ज करके उसकी मौजूदा स्थिति देख सकते हैं। नीचे दिए ग्राफिक में कुछ राज्यों की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानिए- सवाल- जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले नक्शा देखना क्यों जरूरी है?
जवाब- इससे जमीन पर किसी विवाद या कानूनी समस्या के बारे में पता चलता है। इसके अलावा नक्शा देखने से आपको जमीन का आकार, मालिकाना हक, उसकी दिशा, सीमा और उसके आसपास की जमीनों के बारे में सही जानकारी मिलती है। सवाल- दाखिल खारिज क्या होता है, इसे देखना क्यों जरूरी है?
जवाब- जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा लेने मात्र से उसका मालिकाना हक नहीं मिलता है। इसके लिए दाखिल खारिज कराना भी जरूरी है। दाखिल खारिज एक सर्टिफिकेट होता है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नए मालिक का नाम जोड़ा जाता है और पिछले मालिक का नाम हटाया जाता है। दाखिल खारिज होने के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर उसका मालिक होता है। अगर प्रॉपर्टी ओनर का नाम दाखिल खारिज में नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए। सवाल- अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाता है तो क्या होगा?
जवाब- किसी भी जमीन को खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है। ऐसा न करने पर राजस्व विभाग में हमेशा उस व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है, जिससे आपने जमीन खरीदी थी। ऐसे में वह व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर सकता है और जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा बेच सकता है। जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाने पर भविष्य में किसी सरकारी योजना या मुआवजे का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसका फायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिसका नाम दाखिल खारिज में दर्ज है। सवाल- दाखिल खारिज कराने में कितना खर्च आता है और इसमें कितना समय लगता है?
जवाब- राज्यों के हिसाब से दाखिल खारिज कराने की अलग-अलग फीस निर्धारित है। हालांकि आमतौर पर जमीन का दाखिल खारिज कराने में 200 से लेकर 2500 रुपए तक की फीस लगती है। सवाल- जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
जवाब- जमीन खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे नीचे पॉइंटर्स से समझिए- सवाल- अगर प्रॉपर्टी डीलर किसी तरह का फ्रॉड करता है तो क्या करें?
जवाब- इस तरह के मामलों में सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा अपने कागजात के आधार पर स्थानीय तहसील में भी शिकायत कर सकते हैं। ……………………….. जरूरत की ये खबर भी पढ़ें… जरूरत की खबर- सेकेंड-हैंड कार खरीदने में ठगे गए लोग:सोशल मीडिया के फ्रॉड विज्ञापनों को कैसे पहचानें, बरतें 7 जरूरी सावधानियां उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ पुलिस ने फेसबुक पर कार बिक्री के फर्जी विज्ञापन डालकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह ने कई फेसबुक आईडी बना रखी थीं। ये देश भर से पुरानी कार ब्रिकी के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। पूरी खबर पढ़िए…
जवाब- बढ़ती महंगाई के दौर में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। महज कुछ गज जमीन खरीदने में व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी तसल्ली से शिनाख्त करें। सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करें और उन्हें वेरिफाई करें। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए- सवाल- किसी जमीन की ऑनलाइन खतौनी कैसे चेक सकते हैं?
जवाब- इंटरनेट के इस जमाने में आज सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसे में आप घर बैठे आसानी से मोबाइल पर खसरा-खतौनी चेक सकते हैं। सभी राज्यों के राजस्व विभाग ने जमीन रिकॉर्ड से जुड़ी किसी भी डिटेल को देखने के लिए एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जमीन का खाता संख्या या गाटा संख्या दर्ज करके उसकी मौजूदा स्थिति देख सकते हैं। नीचे दिए ग्राफिक में कुछ राज्यों की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानिए- सवाल- जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले नक्शा देखना क्यों जरूरी है?
जवाब- इससे जमीन पर किसी विवाद या कानूनी समस्या के बारे में पता चलता है। इसके अलावा नक्शा देखने से आपको जमीन का आकार, मालिकाना हक, उसकी दिशा, सीमा और उसके आसपास की जमीनों के बारे में सही जानकारी मिलती है। सवाल- दाखिल खारिज क्या होता है, इसे देखना क्यों जरूरी है?
जवाब- जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा लेने मात्र से उसका मालिकाना हक नहीं मिलता है। इसके लिए दाखिल खारिज कराना भी जरूरी है। दाखिल खारिज एक सर्टिफिकेट होता है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नए मालिक का नाम जोड़ा जाता है और पिछले मालिक का नाम हटाया जाता है। दाखिल खारिज होने के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर उसका मालिक होता है। अगर प्रॉपर्टी ओनर का नाम दाखिल खारिज में नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना चाहिए। सवाल- अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाता है तो क्या होगा?
जवाब- किसी भी जमीन को खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है। ऐसा न करने पर राजस्व विभाग में हमेशा उस व्यक्ति का नाम दर्ज रहता है, जिससे आपने जमीन खरीदी थी। ऐसे में वह व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर सकता है और जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा बेच सकता है। जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाने पर भविष्य में किसी सरकारी योजना या मुआवजे का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसका फायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा, जिसका नाम दाखिल खारिज में दर्ज है। सवाल- दाखिल खारिज कराने में कितना खर्च आता है और इसमें कितना समय लगता है?
जवाब- राज्यों के हिसाब से दाखिल खारिज कराने की अलग-अलग फीस निर्धारित है। हालांकि आमतौर पर जमीन का दाखिल खारिज कराने में 200 से लेकर 2500 रुपए तक की फीस लगती है। सवाल- जमीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
जवाब- जमीन खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे नीचे पॉइंटर्स से समझिए- सवाल- अगर प्रॉपर्टी डीलर किसी तरह का फ्रॉड करता है तो क्या करें?
जवाब- इस तरह के मामलों में सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा अपने कागजात के आधार पर स्थानीय तहसील में भी शिकायत कर सकते हैं। ……………………….. जरूरत की ये खबर भी पढ़ें… जरूरत की खबर- सेकेंड-हैंड कार खरीदने में ठगे गए लोग:सोशल मीडिया के फ्रॉड विज्ञापनों को कैसे पहचानें, बरतें 7 जरूरी सावधानियां उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ पुलिस ने फेसबुक पर कार बिक्री के फर्जी विज्ञापन डालकर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह ने कई फेसबुक आईडी बना रखी थीं। ये देश भर से पुरानी कार ब्रिकी के नाम पर करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। पूरी खबर पढ़िए…