जून से ATM-UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा:1 लाख रुपए तक विड्रॉल होगा, इमरजेंसी के समय तुरंत पैसा मिलेगा

EPFO मेंबर्स जल्द ही UPI और ATM के जरिए PF निकाल सकेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि मई 2025 के आखिर तक या जून की शुरुआत से ये सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। सुमिता डावरा ने बताया कि कर्मचारियों को अपने PF फंड में जमा कुल पैसों में से 1 लाख रुपए तक UPI और ATM के जरिए निकाल सकेंगे। UPI पर अपने PF बैलेंस की जांच कर सकेंगे और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए तुरंत पैसे निकाल सकेंगे। वे ट्रांसफर के लिए अपना बैंक खाता चुन सकते हैं। अभी हफ्ते-2 हफ्ते तक का समय भी लगता है
अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम देने के बाद मंजूरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। जिसमें कभी-कभी हफ्ते-2 हफ्ते का समय भी लग जाता है। UPI के साथ जुड़ने के बाद मेंबर्स अपना PF बकाया कभी भी चेक कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर तुरंत ही पैसे भी निकाल सकेंगे। सुमिता डावरा के अनुसार इस विस्तार का मकसद देश के वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है। EPFO ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है। क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल तीन दिन कर दिया गया है, अब 95% दावे ऑटोमेटेड हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है। ATM से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?
इस नए प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। नौकरी जाने पर एक महीने के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा
PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।