दिल्ली सरकार 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट के रोक लगाने के आदेश को चुनौती देगी। मंगलवार को सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
अधिकारी ने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को बुधवार को चुनौती देगी। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-मरीजोें के लिए आरक्षित करने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार का 13 सितंबर का आदेश प्रथम दृष्टया मनमाना, अनुचित एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है। दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ने याचिका दायर की थी।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केन्द्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, इस मामले पर कोर्ट में अपना बचाव करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने आदेश केवल 33 अस्पतालों के लिए जारी किया गया है। उनमें भी 20 प्रतिशत आईसीयू बेड अन्य गंभीर मरीजों के लिए आरक्षित रहेंगे।