दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष की स्नातक परीक्षाओं के कार्यक्रम विवरण को लेकर गुरूवार को हलफनामा दायर करने का निर्देश जारी किया। न्यायालय ने डीयू से कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के आयोजन के संबंध में भी पूछा। अदालत ने जानना चाहा कि क्या डीयू परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर दोनों माध्यमों से परीक्षाएं आयोजित करने पर विचार कर रहा है।
डीयू की परीक्षाएं 10 जुलाई से निर्धारित थी जिसे अब 15 अगस्त के बाद तक टाल दिया गया है। डीयू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सचिन दत्ता ने न्यायालय से कुछ समय देने का अनुरोध किया क्योंकि डीयू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की एक नई योजना तैयार करनी है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद ने मामले की सुनवाई के बाद इसकी अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी। साथ ही डीयू को 13 जुलाई तक हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया।