दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिव्यांगों को लंबे समय से कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह दिव्यांगों को उनके पास मौजूद सर्टिफिकेट के आधार पर राशन देने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि समस्या यह है कि दिव्यांगों को लंबे समय से तमाम योजनाओं से बाहर रखा गया है। अगर सरकार को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है तो हम मालूम करवाएंगे। कोर्ट की यह प्रतिक्रिया एक एनजीओ की याचिका पर आई है।
एनजीओ ने कोर्ट से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना काल में दिव्यांगों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ सुनिश्चत करवाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को सलाह दी कि दिव्यांग को उनके पास मौजूद सर्टिफिकेट के आधार पर शुरुआत में एक महीने राशन दिलवाए। इस प्रक्रिया के दौरान उनसे सभी डिटेल्स लिए जाएं ताकि उन्हें जल्द से जल्द राशन कार्ड मुहैया कराया जा सके।