अब सभी पैथ लैब क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में करेंगी काम, नोटिफिकेशन जारी

अब सभी पैथ लैब को क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में किया जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गुड़गांव में गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर विरेंद्र यादव ने लैब एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नए आदेश से अवगत करा दिया है। सीएमओ ने कहा कि इस एक्ट में पैथालॉजिकल, बैक्टोरियोलॉजिकल, जेनेटिक, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बॉयोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एवं उपचार व जांच संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

डॉक्टर यादव का कहना है कि सभी लैब का रिकार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश में अभी तक क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अधीन 50 बेड से ज्यादा वाले अस्पताल आते हैं। हरियाणा में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट जनवरी 2019 में लागू हुआ था और अब लैबों को शामिल किया गया है। अब सभी लैब को एक्ट के दायरे में लाने के लिए आदेश आ गए हैं। जनवरी माह से इस एक्ट को लागू करने के तैयारी चल रही थी।

इसके लिए उच्च अधिकारियों की चंड़ीगढ़ कई बार बैठक हो चुकी थी। सीएमओ का कहना है कि इसके लिए पहले भी एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बताया गया है और आज बृहस्पतिवार को दोबारा अवगत कराया गया है।

रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर होगा जुर्माना

सीएमओ का कहना है कि उनकी तरफ रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख तय नहीं की गई है लेकिन जल्द की जाएगी। कोरोना महमारी के कारण कुछ देर हुई है लेकिन अब सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी को अपना रजिस्ट्रेशन http://clinicalestablishments.gov.in पर करना होगा। अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसे पहली बार 5 हजार और दूसरी बार 20 हजार व तीसरी बार 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।

Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today