चार महीने की ट्यूशन फीस व एनुअल चार्ज देने के आदेश

सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए पेरेंट्स से वार्षिक शुल्क और ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के इस फैसले से पेरेंट्स में नाराजगी है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक हालात बिगड़ने के कारण फीस जमा नहीं करवाई है। ऐसे में आर्थिक मंदी के बावजूद फीस व एनुअल चार्ज देने के फैसले से पेरेंट्स परेशान हैं।

वहीं अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा कि यह फैसला एकल बेंच द्वारा सुनाया गया है। ऐसे में अब वे हाई कोर्ट की डबल बेंच में लेकर जाएंगे। इस फैसले से लाखों अभिभावक प्रभावित होंगे। इन आदेशों से सरकार व अभिभावकों को झटका लगा है जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन के अवधि की स्कूल फीस उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। विस्तृत पेज-02 पर

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