CJI बोले-देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते​​​​​​​:कर्नाटक HC के जज की माफी मंजूर की, बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था

सु्प्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही ना बरतें। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी। जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। CJI ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की। जस्टिस श्रीसनंदन ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। CJI की बेंच ने माफी मंजूर करते हुए यह केस बंद कर दिया है। सु्प्रीम कोर्ट की जजों को सलाह
– लापरवाह तरीके से किए गए कमेंट किसी व्यक्ति का पक्षपात पूर्ण नजरिया बताते हैं, खासतौर से तब जब वे किसी जेंडर या कम्युनिटी पर किए गए हों। सुनवाई के दौरान जज ऐसे कमेंट से बचें, जो किसी समुदाय के खिलाफ हों या उसे नुकसान पहुंचाने वाला हो।
– कर्नाटक हाईकोर्ट के जज केस में पार्टी नहीं थे, हम अभी और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समुदाय और जेंडर पर किए गए कमेंट को लेकर हमारी चिंता गंभीर है। ऐसे कमेंट नकारात्मक छवि बनाते हैं। कोर्ट की भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।
– इस केस को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एज के दौर में न्यायधीशों और वकीलों को उचित कमेंट करना चाहिए और अपने व्यवहार को इस दौर के मुताबिक ढालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला- निष्पक्ष होना ही न्याय की आत्मा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय की आत्मा ही निष्पक्ष और न्यायसंगत होना है। हर जज को अपने झुकाव का ध्यान होना चाहिए। इसी जागरूकता के आधार पर हम ईमानदारी से निष्पक्ष और न्याय संगत फैसला दे सकते हैं। हम इस बात पर इसलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि हर किसी को यह समझना जरूरी है कि फैसला सुनाने के पीछे सिर्फ वही मूल्य होने चाहिए, जिनका जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई थी यूट्यूब चैनल से वीडियो क्लिप वायरल होने के एक दिन बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। मैसेज में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही को रिकॉर्ड, शेयर या पब्लिश नहीं करेगा। इसके लिए पहले से परमिशन लेनी होगी। ये खबर भी पढ़ें… कर्नाटक बीजेपी MLA के खिलाफ रेप केस दर्ज: 7 अन्य भी आरोपी, कॉन्ट्रैक्टर के उत्पीड़न के आरोप में मुनिरत्न पहले से हिरासत में कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर से भाजपा विधायक मुनिरत्न के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना एक पर्सनल रिसॉर्ट में हुई। विधायक सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुनिरत्न पहले से न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकाने, गाली देने और मारपीट करने का आरोप है। पूरी खबर पढ़ें…