NEET सिटी, सेंटर वाइज रिजल्‍ट जारी:18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, अगली सुनवाई 22 को

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने आज 20 जुलाई को NEET UG एग्‍जाम का सिटी और सेंटरवाइज रिजल्‍ट जारी कर दिया। रिजल्‍ट ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर रिलीज हुआ है। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है। दरअसल, 18 जुलाई को NEET विवाद पर CJI की बेंच के सामने हुई तीसरी सुनवाई में अदालत ने NTA को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। कोर्ट ने कहा था- रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए। हम सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई शुरू करेंगे। ताकि दोपहर तक हम निष्कर्ष निकाल सकें। हम बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी चाहते हैं। क्‍यों जारी हो रहे हैं स्‍टेट वाइस रिजल्‍ट ? रिजल्‍ट सेंटर या स्‍टेट वाइज जारी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्‍या मकसद है? इससे स्‍टूडेंट्स को क्‍या फायदा मिलेगा? इन सवालों के जवाब हमने जाने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विराग गुप्‍ता से.. पता लगेगा कि कैंसर एक जगह है या पूरे शरीर में फैला है
एडवोकेट विराग गुप्‍ता का कहना है कि स्‍टेट और सेंटर वाइस रिजल्‍ट जारी होने से ये पता चलेगा कि क्‍या जिन जगहों से पेपर लीक की खबरें सामने आई हैं, वहां का रिजल्‍ट बाकी जगहों से बेहतर है। इससे पता चलेगा कि कैंसर अभी एक ही जगह है या पूरे शरीर में फैला है। यानी पेपर लीक की वजह से खास जगहों पर ही रिजल्‍ट में असर पड़ा है या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। अगर स्‍टेट और सेंटर वाइस रिजल्‍ट को देखकर यह समझ में आता है कि केवल कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है तो आरोपियों को सजा दी जाएगी। वहीं अगर ये पाया गया कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है तो सुप्रीम कोर्ट रीएग्‍जाम का भी आदेश दे सकता है। एडवोकेट गुप्‍ता ने ये भी कहा कि कोर्ट के पास पूरे र‍िजल्‍ट को स्‍टेट या सेंटर वाइट स्‍टडी करने की क्षमता नहीं है। इसलिए NTA को पब्लिक डोमेन में रिजल्‍ट जारी करने का आदेश दिया। सभी याचिकाकर्ता खुद रिजल्‍ट का ऐनालिसिस कर अदालत के सामने अपनी शिकायत रख सकेंगे। काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया था
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया था। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था- काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा। यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी। CJI ने कहा – हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को तीसरी सुनवाई थी
NEET में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं। नई सरकारी नौकरियों के अपडेट्स यहां पढ़ें
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