NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम आज से शुरू होगी:वित्त मंत्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगी, बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता-पिता कर सकते हैं निवेश

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (18 सितंबर) दिल्ली में NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत करेंगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री NPS वात्सल्य स्कीम में शामिल होने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री स्कीम से जुड़ी डीटेल्ड जानकारी शेयर करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर नाबालिग बच्चों को प्राण यानी परमानेंट फ्री अकाउंट नंबर (PRN) कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। क्या है NPS वात्सल्य स्कीम? यह स्कीम नाबालिग बच्चों के लिए प्लान किया गया है। इसमें माता-पिता या पेरेंट्स अपने बच्चों का NPS अकाउंट ओपन कर उसमें पैसा जमा कर पाएंगे। यह बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने में मदद करेगा। बच्चों के बालिग हो जाने पर अकाउंट को रेगुलर NPS में बदला जा सकेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में इसका ऐलान किया था। NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम से जुड़े जरूरी सवाल जिनके जवाब आपको जाननी चाहिए… सवाल- स्कीम का क्या उद्देश्य है?
जवाब- इस इनिएटिव का उद्देश्य कम उम्र से ही फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग की आदत को बढ़ावा देना है। सवाल- इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल हैं ?
जवाब- 18 साल तक के उम्र के सभी बच्चे। सवाल- अकाउंट किसके नाम से ओपन होगा ?
जवाब- अकाउंट बच्चे के नाम से ही ओपन होगा, लेकिन उसके बालिग होने तक माता-पिता पैसा जमा करेंगे। सवाल- क्या इस स्कीम के लाभार्थी में बच्चे के माता-पिता भी होंगे ?
जवाब- नहीं, इस स्कीम का अकेला लाभार्थी, वह बच्चा होगा जिसके नाम से खाता होगा। सवाल- NPS वात्सल्य अकाउंट कैसे ओपन होगा ?
जवाब- NPS वात्सल्य अकाउंट देश के लगभग सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) के जरिए ओपन किया जा सकेगा। यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म e-NPS से भी यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सवाल- मिनिमम कितना निवेश करना होगा ?
जवाब- 1000 रुपए के मिनिमम अमाउंट से वात्सल्य अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। निवेश का कोई अपर लिमिट नहीं है। सवाल- क्या NPS वात्सल्य में बीच में पैसा निकाला जा सकेगा ?
जवाब- हां, तीन साल के लॉक-इन पीरियड के बाद टोटल जमा राशि का 25% निकाला जा सकेगा। लेकिन इसे केवल शिक्षा, बिमारी और विकलांगता की स्थिति में ही निकाला जा सकेगा। सवाल- मैक्सिमम कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं?
जवाब- बच्चे के 18 साल के होने तक स्कीम में मैक्सिमम तीन बार टोटल जमा राशि का 25% निकाल सकते हैं। इसे दो स्थितियों में निकाला जा सकेगा जब जमा राशि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है- इस स्थिति में 80% राशि एन्युटी खरीदने और 20% निकासी के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
जब जमा राशि 2.5 लाख रुपए से कम है- इस स्थिति में पूरी जमा राशि विड्रॉल हो सकेगा। बच्चे के मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी पूरी राशि पेरेंट्स को दे दी जाएगी। सवाल- यह नॉर्मल NPS स्कीम में कब शिफ्ट हो जाएगा ?
जवाब- बच्चे के 18 साल उम्र हो जाने पर उसका अकाउंट NPS टियर-1 यानी नॉर्मल लोगों की कैटैगरी में शिफ्ट किया जा सकेगा। सवाल- क्या बीच में एग्जिट अलाउड है ?
जवाब- नहीं, बच्चे की उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाती तब तक इस स्कीम से एग्जिट नहीं किया जा सकता है। 10,000 की SIP में 63 लाख का फंड बनेगा सभी माता-पिता या गार्जियन, चाहे भारतीय नागरिक हों, NRI या OCI, अपने नाबालिग बच्चों के लिए ‘NPS वात्सल्य’ अकाउंट खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की SIP करते हैं तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है… 2004 में शुरू हुआ था NPS, इसमें रिटायरमेंट पर रेगुलर इनकम दो तरह के NPS अकाउंट, बैंक से ले सकते हैं NPS में दो तरह के अकाउंट मिलते हैं। टियर I अकाउंट में बीच में फंड निकालने पर पाबंदी है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है। जबकि टियर II अकाउंट में लिक्विडिटी की सुविधा मिलती है। इसका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 1,000 रुपए है। इसे बैंक के जरिए लिया जा सकता है।