छौक्कर बोले-वो नेता ही क्या, जिसके चर्चे न हो:कांग्रेस कैंडिडेट ने कहा- हुड्‌डा को भी फंसाने की तैयारी थी, जनता ने बचा लिया

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच समालखा से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक धर्म सिंह छौक्कर को 2 अक्टूबर तक हाईकोर्ट ने सरेंडर करने के आदेश दिए थे। ​​​​​मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि वह 2 अक्टूबर तक खुद को सरेंडर कर दें, नहीं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। लेकिन छौक्कर ने सरेंडर नहीं किया। बल्कि बुधवार को सुबह से रात तक छौक्कर ने अपना चुनावीं प्रसार-प्रचार जारी रखा। गांव किवाना में छौक्कर ने लोगों को संबोधन के दौरान कहा कि मेरे खिलाफ झूठा एजेंडा चलाया जा रहा है। मेरे खिलाफ कोई आदेश होते, तो मैं यूं लोगों के बीच अपना भाषण नहीं दे रहा होता। वहीं, उन्होंने कहा कि एजेंडा झूठा ही सही, लेकिन इससे मेरा प्रचार हुआ है। कहावत है कि वो नेता ही क्या, जिसके चर्चें न हो। आज पूरा देश मुझे जान गया है। वहीं, उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के खिलाफ भी ऐसा ही मसाला तैयार किया हुआ था। लेकिन जनता ने उन्हें भी बचाया और मुझे भी जेल नहीं जाने दिया। बता दें कि छौक्कर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसी मामले में 5 महीने पहले ED ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। जो अभी तक जेल में है। छौक्कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के करीबियों में गिने जाते हैं। धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रमोटर हैं। प्रदेश की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने छौक्कर के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। गैर जमानती वारंट के बाद भी खुलेआम किया प्रचार: याचिकाकर्ता
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी। जिसमें कहा गया कि चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के एक पूर्व विधायक पर गंभीर आरोप है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। इसके बावजूद वह चुनाव में खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के अनुसार, 2 दिन पहले धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, ED और छौक्कर को नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया कि कई FIR और ED द्वारा छौक्कर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस और न ही ED उन्हें गिरफ्तार कर रही है। 2 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था
हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के मुताबिक, गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी छौक्कर ने नामांकन भरा है और खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यह सुनकर हाईकोर्ट ने कहा कि हैरत की बात है कि जिसे पुलिस और ED ढूंढ रही है वह कैसे खुलेआम प्रचार कर रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित ED और धर्म सिंह छौक्कर को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। पिछले साल छौक्कर के ठिकानों पर की थी रेड
पिछले साल जुलाई में छौक्कर के आवास, साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (अब माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड), माहिरा ग्रुप की अन्य कंपनियों और कुछ अन्य के ठिकानों पर छापे मारे थे। गुरुग्राम में उनकी माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की समस्त प्रॉपर्टी और ऑफिस को ED ने सीज किया था। इसके अलावा 2 फॉर्च्यूनर, एक मर्सिडीज G वैगन और एक मर्सिडीज क्लासिक यानी कुल 4 गाड़ियां, 14.5 लाख कैश और साढ़े 4 लाख की ज्वेलरी भी जब्त की गई थी।