दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया। भाजपा नेता प्रवीण शंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विकास महाजन ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की दलील सुनने से लगता है कि मामले को सुनने की जरूरत है।’ अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। प्रवीण शंकर ने अपनी याचिका में आतिशी को ट्रायल कोर्ट से जारी समन को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले 28 जनवरी को मानहानि केस को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने समन को रद्द करते हुए कहा था कि AAP नेता की टिप्पणी विपक्षी पार्टी के खिलाफ की गई थी, न कि संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ। लोकसभा चुनाव के दौरान आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उनके एक सहयोगी के जरिए उनसे संपर्क किया और उनसे भाजपा में शामिल होने को कहा। ऐसा न करने पर ईडी कार्रवाई की धमकी दी।