दोपहिया वाहनों में अनिवार्य होगा पिछली सवारी के पकड़ने के लिए हैंडिल लगाना

दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारी के पकड़ने के लिए हैंडिल लगाना अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हादसे कम करने के लिए दोपहिया वाहनों में तय मानक के अनुसार कई बदलाव कराने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इसे लागू करने के लिए दोपहिया वाहन कंपनियों को डेढ़ साल का समय दिया गया है। 1 जनवरी, 2022 से सड़क पर उतरने वाले दाेपहिया वाहनाें में ये बदलाव अनिवार्य हाेंगे। देश में कुल 21 करोड़ वाहनों में से करीब 14 करोड़ दोपहिया वाहन हैं। सड़क हादसों के शिकार भी दाेपहिया वाहन ही सबसे ज्यादा बनते हैं। हादसे कम करने के लिए सरकार ने वाहनों में बदलाव कराने का फैसला किया है।

ये होंगे बदलाव

  • पिछली सवारी के लिए हैंडिल अनिवार्य, ताकि झटका लगने पर पीछे बैठा व्यक्ति एकाएक उछलकर न गिरे।
  • दाईं तरफ पहिया कवर करना होगा, ताकि साड़ी, दुपट्टा या काेई और कपड़ा फंसने से पीछे बैठी सवारी के गिरने का खतरा न बने।
  • साइड स्टैंड घुमावदार होगा। कई बार साइड स्टैंड खुला रहने पर वाहन मोड़ते समय संतुलन बिगड़ जाता है। अब साइड स्टैंंड गोलाई में घूमा हुआ या फिर लचीला बनाया जाएगा, ताकि टकराने से चालक का संतुलन न बिगड़े।
  • फुटरेस्ट अब मानक के अनुसार लगाए जाएंगे। सभी वाहनाें में इनका एक जैसा पैटर्न होगा।
  • डिलीवरी बाॅक्स का साइज भी तय। बड़ा बाॅक्स भी अक्सर संतुलन बिगड़ने और हादसे की वजह बनता है। सरकार ने तय किया है कि बाॅक्स की लंबाई 550 मिमी., चौड़ाई 510 मिमी और ऊंचाई 500 मिमी. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

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