जज के बंगले से 15 करोड़ कैश मिलने का मामला:फायर सर्विस चीफ बोले- मैंने कैश नहीं मिलने की बात नहीं कही

दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश मिलने के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने शुक्रवार को इंटरनल इन्क्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के CJI संजीव खन्ना को सौंप दी। अब कॉलेजियम इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। उधर, दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कैश नहीं मिला है। जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले पर 14 मार्च को होली की रात करीब 11.35 बजे आग लगने के बाद कैश बरामद हुआ था। दिल्ली के अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई थी। घटना के दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। उनका परिवार घर में मौजूद था। दिल्ली हाई कोर्ट में बार के सदस्यों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के सामने इस मुद्दे को उठाया और उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जज इस मुद्दे से अवगत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंटरनल इन्क्वायरी शुरू की है। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव अलग है। बयान में कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर हुई घटना के संबंध में गलत सूचना और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फायर सर्विस के चीफ के दो बयान 21 मार्च को: दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि 14 मार्च की रात 11:35 बजे आग की सूचना मिली। आग स्टोर रूम में लगी थी, जहां स्टेशनरी और घरेलू सामान था। आग बुझाने के दौरान कोई नकदी नहीं मिली। 22 मार्च को: दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कैश नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट बोला- कैश मिलने की गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर बयान जारी किया। जिसमें कहा गया कि कैश मिलने की गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज CJI संजीव खन्ना को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पूरे घटनाक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में साफ किया कि जज के बंगले से कैश मिलने की खबर और उनके तबादले का आपस में कोई संबंध नहीं है। कैसे सामने आया मामला 14 मार्च यानी होली की रात करीब साढ़े 11 बजे… दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई। जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। यह एक छोटी आग थी। दो फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला। इस मामले में आगे क्या होगा… हाईकोर्ट जज के घर से कैश मिलने की खबरें सामने आने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइमरी जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद 20 मार्च की शाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी मीटिंग की। दिल्ली हाईकोर्ट चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय ने सबूत और सूचना जुटाने के लिए आंतरिक जांच प्रक्रिया शुरू की थी। इसकी रिपोर्ट CJI संजीव खन्ना को सौंपी जाएगी। कॉलेजियम इस रिपोर्ट की जांच करेगा, उसके बाद आगे कोई एक्शन लिया जाएगा। हालांकि, जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव अलग से रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर प्रपोजल की जांच 20 मार्च को कॉलेजियम ने की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार जजों, जस्टिस वर्मा के अलावा संबंधित हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लेटर भेजे गए थे। कोर्ट ने कहा- इन लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं की जांच की जाएगी और उसके बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा। इंदिरा जयसिंह बोलीं- जानकारी सार्वजनिक हो सीनियर लॉयर इंदिरा जय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के निर्णय में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की है। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि अपर्याप्त जानकारी के आधार पर टिप्पणी करना अनुचित है। कॉलेजियम से अनुरोध है कि वह घटना से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करे। कैश किन परिस्थितियों में बरामद किया गया। इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। अब तक सिर्फ अटकलें ही लोगों के सामने है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक जज कार्रवाई से अलग नहीं है। संसद में उठा जज के बंगले पर भारी कैश मिलने का मामला कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को यह मामला राज्यसभा में उठाया। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मसला उठाते हुए सभापति से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस का जिक्र किया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, जस्टिस वर्मा 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी के मुख्य स्थायी अधिवक्ता थे। तब अखिलेश यादव सीएम थे। क्या किसी ने यूपी के पूर्व सीएम से इस बारे में सवाल किया? जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के प्रस्ताव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार ने कहा, यह कूड़ेदान नहीं जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादले की खबर पर वहां की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार में संलिप्तता के आधार पर इलाहाबाद स्थानांतरित किया है। यह सजा है या इनाम? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ेदान है?’ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा, ‘आम कर्मचारी के घर 15 लाख रु. मिल जाएं, तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वे यहां जॉइन करते हैं, तो हम स्वागत नहीं होने देंगे। कोर्ट में काम नहीं होगा।’ न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का पीड़ित आम आदमी: जस्टिस ढींगरा रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा, ‘न्यायपालिका में लंबे समय से भ्रष्टाचार है। इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। पीड़ा आम आदमी भोगता है। जज के घर करेंसी मिली तो सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर की अनुमति देनी थी। आगे कार्रवाई वैसे ही हो जैसे आम आदमी पर होती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा- जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगना चाहिए। स्थानांतरण समाधान नहीं है। ———————————————— जजों पर कार्रवाई से संबंधित खबरें पढ़ें… हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी:38 विपक्षी सांसदों ने नोटिस पर साइन किया इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ INDIA गठबंधन संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, अब तक राज्यसभा के 38 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस पर साइन कर दिए हैं। बाकी 12 सांसद आज करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…